अवैध खनन व परिवहन के मामले में प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई
जांजगीर-चांपा 02 फरवरी 2024। कलेक्टर आकाश छिकारा के निर्देशन में खनिज विभाग के उडनदस्ता दल प्रभारी उत्तम प्रसाद खूँटे, सहायक उडनदस्ता दल प्रभारी पी.डी. जाडे एवं टीम द्वारा जिला जॉजगीर-चॉपा के चॉपा, बिरगहनी, शिवरीनारायण क्षेत्र में खनिजो के अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण करने वाले वाहनो, स्थानो का औचक जॉच किया गया।
खनिज अधिकारी हेमंत चेरपा ने बताया कि जाँच के दौरान जिले के शिवरीनारायण क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भोगहापारा से 02 स्थानो पर 02 नग 210 चौन माउण्टेन, 01 जेसीबी एवं 06 हाईवा खनिज रेत के अवैध उत्खनन कार्य में संलिप्त पाया गया जिसे जप्त कर अवैध उत्खनन का 02 प्रकरण दर्ज किया गया है। इसके साथ ही अवैध परिवहन करने वाले खनिज रेत के 02 प्रकरण (2 हाईवा) खनिज कोयला के 02 प्रकरण ( 1 ट्रक, 01 हाईवा ) तथा खनिज चूना पत्थर के 01 प्रकरण (1 हाईवा) करते पाया गया जिसे जप्त कर अवैध परिवहन के कुल 05 प्रकरण दर्ज किया गया। इस प्रकार जिले में खनिजो के अवैध उत्खनन, परिवहन करने वाले कुल 14 वाहनो को जप्त कर प्रकरण दर्ज किया जाकर खनिज नियमो के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।
कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले में खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु जिला स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा विशेष अभियान चलाकर निरन्तर जाँच किया जा रहा है। अवैध उत्खननकर्ताओं, परिवहनकर्ताओं, भण्डारणकर्ताओ के विरूद्ध छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियमावली 2015 के नियम 71 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।