बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक
अम्बिकापुर। कलेक्टर कुंदन कुमार ने फसल बीमा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उद्यानिकी विभाग सरगुजा द्वारा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना रबी 2023-24 के बेहतर एवं सुगमतापूर्वक क्रियान्वयन हेतु व्यापक प्रचार एवं प्रसार के लिए बीमा क्रियान्वयन कंपनी भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड के माध्यम से फसल बीमा रथ का संचालन किया गया है। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ नूतन कंवर, अपर कलेक्टर सुनील नायक, उप संचालक उद्यानिकी अजय कुशवाहा, सहित अधिकारी एवं भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड के जिला समन्वयक सुमित विस्वास उपस्थित थे। बीमा रथ बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2023 तक ग्रामों में किसानों के बीच जाकर इस योजना का प्रचार-प्रसार करेगी।
उप संचालक उद्यानिकी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष जिले के किसानों के फसल बीमा के लिए शासन द्वारा भारतीय कृषि बीमा कंपनी से अनुबंध किया गया है। छ.ग.शासन से जारी अधिसूचना के आधार सरगुजा जिले में रबी 2023-24 हेतु कुल 07 विकासखंड को फसल बीमा रबी 2023-24 के लिए ग्राम स्तर अधिसूचित किया गया है जिसके तहत उद्यानिकी फसल का बीमा हेतु अऋणी कृषकों से बीमा प्रस्ताव का आवेदन बैंक/वित्तीय संस्थानों/लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से पंजीकृत किया जाना है एवं ऋणी कृषकों का बीमा प्रस्ताव आवेदन संबंधित ऋणप्रदायक बैंक के माध्यम से पंजीकृत किया जाना है,
निर्धारित ऋणमान का 05 प्रतिशत प्रीमियम राशि के रूप में देना होगा, शेष प्रीमियम की राशि 50-50 प्रतिशत राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अधिसूचित फसलों में टमाटर के लिए बीमित राशि प्रति हेक्टेयर 88 हजार रूपए एवं कृषक अंश राशि प्रति हेक्टेयर 4400 रूपए निर्धारित की गई है। इसी तरह बैंगन के लिए बीमित राशि 57 हजार रूपए एवं कृषक अंश 2850 रूपए, फूलगोभी के लिए बीमित राशि 54 हजार रूपए एवं कृषक अंश राशि 2700 रूपए, पत्तागोभी के लिए बीमित राशि 54 हजार रूपए एवं कृषक अंश राशि 2700 रूपए, प्याज के लिए बीमित राशि 55 हजार रूपए एवं कृषक अंश राशि 2750, आलू के लिए बीमित राशि 96 हजार रूपए एवं कृषक अंश राशि 4800 रूपए जमा करना होगा। किसानों को विभिन्न मौसमी जोखिम जैसे कम या अधिक तापमान, कम या अधिक वर्षा या बेमौसम वर्षा, बीमारी अनुकूल मौसम कीट एवं व्याधि, ओलावृष्टि एवं चक्रवाती हवाएं, हवा की गति से फसलों को होने वाली क्षति से फसल बीमा का नियमानुसार लाभ प्राप्त होगा। रबी मौसम के टमाटर, बैगन, फूलगोभी, पत्तागोभी, प्याज एवं आलू फसल हेतु ओलावृष्टि हवाएं की स्थिति में कृषक इसकी सूचना सीधे बीमा कम्पनी के टोल फ्री नं. 1800-419-0344/14447 पर अथवा लिखित रूप में 72 घंटे के भीतर संबंधित बैंक, स्थानीय राजस्व, उद्यानिकी, कृषि अधिकारी अथवा जिला उद्यान अधिकारी को बीमित फसल के ब्यौरे, क्षति की मात्रा तथा क्षति का विवरण सहित सूचित कर सकते हैं।