Friday, November 22, 2024

        गिरदावरी कार्य में लापरवाही, बेन्दरकोना का पटवारी निलम्बित

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        कलेक्टर के निर्देश पर जाँच के बाद हुई कार्यवाही

        एसडीएम और तहसीलदारों को खरीदी केंद्र का निरीक्षण के निर्देश

        कोरबा 22/12/2023।गिरदावरी कार्य में लापरवाही की शिकायत पर कलेक्टर के निर्देश पर हुई जाँच में सही पाए जाने पर बेन्दरकोना के पटवारी को एसडीएम कोरबा ने निलंबित कर दिया है। बताया गया है कि आवेदक प्यारेलाल कर्ष उर्फ प्यारी पिता पुसाऊ निवासी ग्राम बेंदरकोना तहसील भैंसमा द्वारा 19 दिसम्बर 23 को अपने भूमि स्वामी हक की भूमि ग्राम बेंदरकोना प.ह.नं. 03 स्थित कुल रकबा 1.74 ए. के रकबा अनुसार धान विक्रय किये जाने हेतु संबंधित पटवारी को आदेशित करने के संबंध में शिकायत पत्र प्रस्तुत किया गया था। कलेक्टर सौरभ कुमार ने इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए जाँच कर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये थे। उक्त शिकायत पत्र के आधार पर गठित संयुक्त जांच दल जिसमें एक डिप्टी कलेक्टर, राजस्व अधिकारी और सहायक अधीक्षक शामिल थे द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार भरतलाल चौहान पटवारी, प.ह.नं. 03 बेंदरकोना रा.नि.मं. व तहसील भैंसमा के द्वारा कृषि भूमि के गिरदावरी कार्य में लापरवाही बरतते हुए गिरदावरी कार्य किया जाना पाया गया है।भरत लाल चौहान पटवारी का उक्त कृत्य सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 के विपरीत मानते हुए श्री भरतलाल चौहान पटवारी, प.ह.नं. 03 रा.नि.मं. भैंसमा को छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 9 (1) क के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।निलंबन अवधि में श्री भरतलाल चौहान पटवारी का मुख्यालय तहसील कार्यालय करतला नियत किया गया है। उन्हें निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। कलेक्टर सौरभ कुमार ने सभी एसडीएम और तहसीलदारो को निर्देशित किया है कि वे संबंधित धान खरीदी केंद्रों का सतत निरीक्षण करे और गिरदावरी संबंधित शिकायत आने पर गंभीरता से जाँच करते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

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