Sunday, June 8, 2025

        वर्तमान में प्रचलित सभी राशनकार्डों के नवीनीकरण का कार्य 25 जनवरी से होगा शुरू

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          ई-पोस मोबाइल ऐप से किया जाएगा राशनकार्डों का नवीनीकरण

          हितग्राहियों को राशन कार्ड, आधार कार्ड एवं मोबाइल नंबर के साथ शासकीय राशन दुकान में जाकर करा सकेंगे नवीनीकरण

          गरियाबंद 23 जनवरी 2024।गरियाबंद जिले मे राशनकार्डों के नवीनीकरण की प्रक्रिया 25 जनवरी से प्रारंभ हो रही है। नयी सरकार के गठन उपरांत राज्य शासन ने राशनकार्डो का नवीनीकरण किया जाना अनिवार्य कर दिया है। अब ई-पोस से ऑनलाईन/ऑफलाइन अथवा मोबाइल ऐप के माध्यम से 25 जनवरी से खाद्य विभाग अपने राशन कार्डों का नवीनीकरण का महाअभियान जिले मे प्रारंभ कर दिया जावेगा। जिले के अधिकारियों को इस बाबत विभागीय प्रशिक्षण विगत दिनों दे दिया गया है। उचित मूल्य दुकान के ई-पोस के माध्यम से आम हितग्राही अपना राशन कार्ड एवं आधार के साथ उपस्थित होकर ई-केवाईसी करायेंगे। हितग्राही के ई-केवाईसी कराते ही राशनकार्ड नवीनीकरण प्रक्रिया प्रारंभ हो जावेगी। आम हितग्राही के लिए 25 जनवरी से 15 फरवरी के मध्य उपरोक्तानुसार ई-केवाईसी कराना अनिवार्य हैं। इसके लिए उन्हें अपना मोबाइल नंबर भी बताना होगा। पूर्व में दर्ज मोबाइल नंबर बताने पर सत्यापन कार्य आसान हो जायेगा। ऐसे हितग्राही अपने घर बैठे अपने स्वयं के मोबाइल से अपना ई-केवाईसी करना चाहें उनके लिए उनका मोबाइल नंबर स्वयं के राशन कार्ड लिंक होना अनिवार्य है ऐसे हितग्राही स्वयं ही अपना ई-केवाईसी करते हुए अपना राशनकार्ड नवीनीकरण करा सकते हैं।
          खाद्य अधिकारी श्री सुधीर चन्द्र गुरू ने बताया कि विभाग का उक्त कार्य समय सीमा में किया जाना जोकि प्रत्येक उचित मूल्य दुकान के ई-पोस मशीन एवं मोबाइल ऐप के माध्यम से होगा। जिसका ऐप एवं सॉफ्टवेयर लांच कर दिया गया है। खाद्य विभाग गरियाबंद में वर्तमान में लगभग 2 लाख 6 हजार 421 राशन कार्ड प्रचलित है। जिसमें कि 06 लाख 50 हजार 673 सदस्य दर्ज है जिनका कि सत्यापन समय सीमा में किया जाना है। राशनकार्ड सत्यापन अवधि में नए राशन कार्ड बनाना पुराने राशन कार्डों में संशोधन करना, नाम जोड़ना, नाम काटना पूरी तरह से बंद रहेगा। खाद्य विभाग गांव-गांव मे मुनादी कराकर उक्त नवीनीकरण महाअभियान की शुरुआत 25 जनवरी 2024 से कर रहा है। सभी हितग्राही एवं उसके सभी सदस्य अपना आधार लेकर उचित मूल्य दुकान पहुंचना सुनिश्चित करेंगे। हितग्राही को अपना मोबाइल नंबर प्रविष्ट कराना भी अनिवार्य है। 

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