भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनिवार्य सेवाओं के रूप में 10 सेवाओं को अधिसूचित कर डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करने की दी गई सुविधा
जांजगीर-चांपा लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रारूप 12 घ में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 17 अप्रैल
जांजगीर-चांपा 26 मार्च 2024
/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आकाश छिकारा के निर्देशन में संयुक्त कलेक्टर ज्ञानेन्द्र ठाकुर एवं उप संचालक योजना सांख्यिकी पायल पांडेय ने आज कलेक्टोरेट कार्यालय के सभाकक्ष में अनिवार्य सेवाओं के रूप में अधिसूचित स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, प्राधिकार प्राप्त मीडियाकर्मी, रेल परिवहन, बीएसएनएल, डाक, भारतीय खाद्य निगम, जिला सेनानी एवं अग्निशमन विभाग के जिला स्तर पर नोडल अधिकारियों की बैठक लेकर डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान करने के संबंध में जानकारी दी।
बैठक में संयुक्त कलेक्टर ज्ञानेन्द्र ठाकुर ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनिवार्य सेवाओं के रूप में 10 सेवाओं को अधिसूचित किया गया है। जिसमें स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, ऐसे मीडियाकर्मी जिन्हें प्राधिकार पत्र जारी हुआ है, रेल परिवहन, बीएसएनएल, डाक एवं टेलीग्राम विभाग, दूरदर्शन, ऑल इण्डिया रेडियो, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भारतीय खाद्य निगम को अनिवार्य सेवाओं के रूप में अधिसूचित किया गया है। अनिवार्य सेवा के रूप में अधिसूचित किए जाने से ऐसे कर्मचारी जो शासकीय ड्यूटी के कारण मतदान की तिथि को मतदान केन्द्र पर जाकर अपना वोट नहीं डाल पाते हैं, केवल उनके लिए डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान की गई है।
जांजगीर-चांपा लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत अधिसूचना 12 अप्रैल एवं प्रारूप 12 घ में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 17 अप्रैल 2024 है। प्रारूप 12घ में आवेदन के दौरान संबंधित कर्मचारी का मोबाईल नंबर, वोटर आईडी नंबर एवं निर्वाचक नामावली की भाग संख्या एवं सरल क्रमांक सही दर्ज करना अनिवार्य है। निर्वाचक नामावली में कर्मचारी का अद्यतन भाग संख्या एवं सरल क्रमांक पता करने हेतु वोटर हेल्पलाईन एप का उपयोग किया जा सकता है। जिसमें वोटर आईडी कार्ड नंबर डालकर इसे खोजा जा सकता है। बैठक में संबंधित विभाग के नोडल अधिकारी उपस्थित थे।
प्राधिकार पत्रधारी पत्रकार भी डाकमत पत्र से कर सकेंगे मतदान –
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस लोकसभा निर्वाचन में प्राधिकार पत्रधारी पत्रकारों के लिए डाकमत पत्र से मतदान की सुविधा दी गई है। प्राधिकार पत्र प्राप्त करने वाले पत्रकार अपना आवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करेंगे। आवेदन प्राप्त होने पर उन्हें चिन्हांकित स्थान पर डाक मतपत्र से मतदान की सुविधा होगी।