छत्तीसगढ़

तंबाकु नियंत्रण हेतु आयोजित हुई जिला स्तरीय प्रशिक्षण

तम्बाकू नियंत्रण के लिए कोटपा 2003 एवं जेजे एक्ट के प्रावधानों पर हुई विस्तृत चर्चा


एमसीबी,13 दिसंबर 2024। जिला कलेक्टर डी. राहुल वेंकट के निर्देशानुसार में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अविनाश खरे के मार्गदर्शन में ब्लूमबर्ग परियोजना के माध्यम से एमसीबी जिले में तंबाकु नियंत्रण हेतु कानून के प्रावधानों का कड़ाई से पालन कराये जाने एवं जिले के सार्वजनिक स्थानों, शैक्षणिक संस्थाओं एवं कार्यालयों को तंबाकु मुक्त किये जाने के उद्देश्य से 13 दिसम्बर 2024 को जिला स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम की जिला नोडल अधिकारी डॉ. कृति चौहान द्वारा तंबाकु नियंत्रण हेतु सभी विभागों के माध्यम से अभियान चलाकर जिले में तम्बाकू नियंत्रण कानून के प्रभावी अनुपालन करने की बात कही गई। टोल फ्री नंबर 104 सहित 1800-11-2356 का आवश्यकता होने पर उपयोग करने की अपील की गई। तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान की भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप आगामी एक माह में जिले के समस्त शैक्षणिक संस्थाओं को तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान घोषित किये जाने हेतु सुझाव दिया गया। समाज कल्याण विभाग के उप संचालक रमेश सिन्हा द्वारा समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित नशा मुक्ति कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी गई।

इस कार्यक्रम के दौरान ब्लूमबर्ग परियोजना छत्तीसगढ़ के संभागीय सलाहकार प्रकाश श्रीवास्तव ने तंबाकु नियंत्रण कार्यक्रम के विषय में बताते हुए जिले में अंतरविभागीय समन्वय स्थापित कर कार्रवाई हेतु सुझाव दिया। साथ ही बताया कि तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पादों के उपयोग पर नियंत्रण के लिये डब्लूएचओ द्वारा तैयार की गई एमपॉवर रणनीति का प्रयोग किया जाएगा। अर्थात मॉनिटर, प्रोटेक्ट, ऑफर, वार्न, इंफोर्स, रेज आदि। मॉनिटर के तहत तम्बाकू के उपयोग और रोकथाम नीतियों की निगरानी की जाएगी। प्रोटेक्ट में लोगों को तम्बाकू के धुंए से बचाया जाएगा। ऑफर में तम्बाकू सेवन छोड़ने में मदद की जाएगी। वॉर्न में तम्बाकू के खतरों व हानिकारक प्रभाव के बारे में चेतावनी दिया जाएगा। इंफोर्स में तम्बाकू के विज्ञापन, प्रचार और प्रायोजन पर प्रतिबंध लागू किया जाएगा। वहीं रेज के द्वारा तम्बाकू पर टैक्स बढ़ाने सम्बन्धी उपाय किये जाएंगे। उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया कि वैश्विक युवा तम्बाकू सर्वेक्षण-4 की रिपोर्ट अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में 8 प्रतिशत तम्बाकू उपयोगकर्ता 13 से 15 वर्ष के विद्यार्थी शाला में अध्ययनरत हैं। तथा राज्य की कुल आबादी की 39.1 प्रतिशत आबादी तंबाकु का उपयोग करती है। साथ ही कोटपा एक्ट 2003 कोटपा छग संशोधन अधिनियम, ई-सिगरेट पर प्रतिबंध अधिनियम एवं जेजे एक्ट के प्रावधानों के बारे में विस्तार से अवगत कराया गया। औषधि निरीक्षक आलोक मिंज के द्वारा चलानी कार्यवाही में अन्य विभागों की भूमिका पर प्रकाश डाला गया। इस प्रशिक्षण के अंत में सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा खुली चर्चा के माध्यम से जिले में तंबाकु नियंत्रण को गति प्रदान करने हेतु आवश्यक सुझाव दिए गए।

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