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सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग एवं सार्वजनिक स्थान पर कचरा डालने वालों पर लगा 7300 रूपये का अर्थदण्ड

आयुक्त आशुतोष पाण्डेय ने गुरूघांसीदास चौक से लेकर मुड़ापार की गलियों में किया भ्रमण, स्वच्छता कार्यों का किया निरीक्षण, समस्याओं का लिया जायजा, निराकरण के दिये निर्देश

कोरबा 24 फरवरी 2026।आयुक्त आशुतोष पाण्डेय के निर्देश पर निगम अमले ने कार्यवाही करते हुए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक व प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने वालों, सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने वालो एवं कचरे का उचित प्रबंधन न करने वालों पर आज 7300 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया। वहीं संबंधितों को कड़ी हिदायत दी गई कि वे दुकानों, प्रतिष्ठानों में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करें, सार्वजनिक स्थानों पर कचरा न डालें, निगम द्वारा इस पर कड़ी नजर रखी जा रही है, तथा कार्यवाही की जा रही है। आयुक्तआशुतोष पाण्डेय ने निगम के अधिकारियों की टीम के साथ गुरूघासीदास चौक से लेकर मुड़ापार बस्ती की गलियों में पैदल भ्रमण करते हुए साफ-सफाई कार्यो का निरीक्षण किया, बस्ती की समस्याओं का सघन रूप से जायजा लिया तथा निराकरण के निर्देश अधिकारियों को दिये। आयुक्त श्री पाण्डेय ने गुरूघांसीदास चौक में अव्यवस्थित रूप से लगाये गये ठेलों एवं वहॉं की व्यवस्था में सुधार लाने के संबंध में अधिकारियों से आवश्यक चर्चा की तथा समुचित दिशा निर्देश दिये। उन्होने मुड़ापार बस्ती पहुंचकर विभिन्न मोहल्लों का पैदल भ्रमण किया,साफ- सफाईकार्यो को देखा, बस्तीवासियो से समस्याओं पर चर्चा तथा अधिकारियों का मार्गदर्शन किया।

सार्वजनिक स्थान में कचरा फेंकने पर 4000 रू. अर्थदण्ड

आयुक्त ने भ्रमण के दौरान पाया कि गुरूघांसीदास चौक के समीप खुले में कचरा फेंका गया है तथा वहॉं पर गदंगी फैलाई गयी है, जिसे गंभीरता से लेते हुए उन्होने संबंधित पर 1000 रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किये जाने के निर्देश दिये। इसी प्रकार आयुक्त के निर्देश पर शहर के अन्य विभिन्न स्थानों पर निगम अमले ने कार्यवाही करते हुए कचरा फैलाने व गदंगी करने वालों पर 3000 रूपये का अर्थदण्ड लगाया।

प्रतिबंधित प्लास्टिक पर 3300 रूपये का अर्थदण्ड

यहॉं उल्लेखनीय है कि शासन द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। आयुक्त  आशुतोष पाण्डेय के दिशा निर्देश में निगम अमले द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग को रोकने की दिशा में लगातार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। निगम के स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.संजय तिवारी एवं जोन कमिश्नर सुनील टांडे ने बताया कि निगम की टीम ने सर्वमंगला मंदिर परिसर के समीप लगने वाली दुकानों का सघन निरीक्षण किया गया, दुकानदारों द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग आदि का उपयोग करते पाये जाने पर निगम अमले ने 3300 रूपये का अर्थदण्ड लगाया तथा कडी समझाईश दी कि वे दुकानों में प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्रियों का उपयोग न करें, इनके स्थान पर वैकल्पिक साधनों का अपनायें।

सर्वमंगला मंदिर परिसर पूर्णतः प्लास्टिक फ्री जोन

यहॉं उल्लेखनीय है कि महापौर  संजूदेवी राजपूत एवं आयुक्त आशुतोष पाण्डेय के मार्गदर्शन में हम सभी के श्रद्धा का केन्द्र मॉं सर्वमंगला मंदिर परिसर को निगम द्वारा पूर्णतः प्रतिबंधित प्लास्टिक फ्री जोन बनाया गया है, पिछले वर्ष मंदिर परिसर में प्रसाद, पूजन सामग्री आदि का व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों व सबकी सहमति से मंदिर परिसर को प्रतिबंधित प्लास्टिक फ्री जोन घोषित किया गया था।

कोरबा आपका अपना शहर, इसे स्वच्छ रखें

महापौर संजूदेवी राजपूत एवं आयुक्त आशुतोष पाण्डेय ने आमजन से अपील करते हुए कहा है कि कोरबा हम सबका अपना शहर है, इसे साफ व स्वच्छ रखने में अपना पूरा सहयोग दें। सार्वजनिक स्थानों, सड़क, नाली आदि में कचरा न डालें, प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग पूर्ण रूप से बंद करें, शहर को साफ-सुथरा रखने में निगम केा अपना सहयोग प्रदान करें। उन्होने कहा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 शीघ्र ही प्रारंभ होने वाला, आप सबके सहयोग से जिस प्रकार से अभी हाल ही में कोरबा ने एक वर्ल्ड रिकार्ड बनाया है, ठीक उसी तरह स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भी कोरबा को शीर्ष सम्मान प्राप्त हो, इसके लिए आप सभी अपनी भागीदारी व सक्रिय सहभागिता प्रदान करें।

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