शासकीय सम्पत्ति, शासकीय कार्यालयों, सार्वजनिक स्थानों से 7 हजार से ज्यादा तथा निजी घरों से 2 हजार से ज्यादा हटाए गए बैनर,पोस्टर तथा अन्य सामग्रियां
अंबिकापुर।लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु 16 मार्च को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा किये जाने के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के 72 घण्टो के भीतर संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विलास भोस्कर के आदेशानुसार तत्परता के साथ जिले के नगरीय निकायों एवं जनपद पंचायत क्षेत्रों में कार्यवाही की गई। जिसके तहत शासकीय सम्पत्ति, शासकीय कार्यालयों, सार्वजनिक स्थानों, निजी घरों से राजनैतिक सबद्धता के विज्ञापन, बैनर, पोस्टर, फ्लैक्सी, दीवार लेखन, राजनैतिक व्यक्तियों के फोटो आदि हटाए गए हैं।
इस दौरान जिले में शासकीय सम्पत्ति, शासकीय कार्यालयों, सार्वजनिक स्थानों से कुल 7 हजार सामग्रियां हटाई गईं हैं, जिसमें 1199 दीवार लेखन, 2204 पोस्टर, 582 बैनर, 3016 अन्य सामग्रियां हटाई गई हैं। निजी घरों से कुल 2 हजार 848 बैनर, पोस्टर तथा अन्य सामग्रियां हटायी गई है, जिसमें 1120 दीवार लेखन, 734 पोस्टर, 308 बैनर, 686 अन्य सामग्रियां हटाई गई हैं।
आयोग के निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा आचार संहिता लागू होने के 24 घण्टे के भीतर शासकीय सम्पत्ति एवं शासकीय कार्यालयों से, 48 घण्टे के भीतर सार्वजनिक स्थानों से तथा 72 घण्टे भीतर निजी घरों से सम्पत्ति विरूपण की कार्यवाही की गई है।