कोरबा। जिला पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के कुशल निर्देशन तथा नीतिश ठाकुर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, कोरबा के मार्गदर्शन में संचालित की गई। उनके सतत मार्गदर्शन में कोरबा पुलिस द्वारा अवैध कबाड़ कारोबार पर कठोर अंकुश लगाने और आमजन की सुरक्षा हेतु निम्नलिखित दो महत्वपूर्ण कार्यवाहियाँ की गयीं

कार्रवाई – अवैध कबाड़ परिवहन व वाहन जप्ती
23 अप्रैल 2025 को कोतवाली पुलिस को दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि राताखार कोरबा में स्थित मुकेश कबड्डी के दुकान में भारी मात्रा में अवैध चोरी का कबाड़ लोहा, टीना कबर सामान को वाहन में लोड कर खपाने के लिए लेकर जा रहा है की सूचना पर पुलिस टीम के द्वारा राताखार स्थित कबाड़ दुकान जाकर घेराबंदी किया गया जहां पर पुलिस को देखकर कुछ लोग भाग गए जिसमें एक व्यक्ति उपस्थित मिला जिससे पूछताछ करने पर अपना नाम राजेश कुमार उपाध्याय पिता मनहरण लाल उपाध्याय उम्र 48 वर्ष निवासी राताखार कोरबा का रहने वाला बताया तथा कबाड़ दुकान को मुकेश साहू का कबाड़ दुकान होना तथा दुकान में मजदूरी देखरेख करना बताया मौके पर दुकान में एक वाहन टाटा छोटा हाथी वाहन क्रमांक को (क्रमांक CG‑12 AB‑6488) अवैध रूप से लोहे‑टीन एवं मिश्रित धातु का कबाड़ लोड था। इस संबंध में राजेश कुमार उपाध्याय द्वारा वैध बिल/परमिट प्रस्तुत न करने पर धारा 94 बीएनएसएस व106 बीबीएनएसएस के तहत वाहन व लगभग 2 टन कबाड़ जप्त किया गया।
कार्यवाही– 2 : गाली‑गलौज व जान से मारने की धमकी पर पुलिस की कार्यवाही।
आवेदक रवि साहू पिता विनोद साहू, निवासी रातारखार ने लिखित आवेदन में बताया कि 08 अप्रैल 2025 को गोदाम किराये पर लेने गया था तो मुकेश साहू ने उन्हें अश्लील गालियाँ दीं और जान से मारने की धमकी दी। प्रार्थी के आवेदन पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक