Friday, September 20, 2024

        प्राकृतिक आपदा राहत के मृतकों के परिजनों को 40 लाख की राशि स्वीकृत किया गया

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        एमसीबी/ 30अगस्त 2024/ छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में संशोधित प्रावधान के अनुसार, राजस्व पुस्तक परिपत्र 6(4) के परिशिष्ट-1 की कंडिका-5 के तहत प्राकृतिक आपदा राहत के अंतर्गत आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत करने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत, कोटाडोल तहसील के ग्राम जुईली निवासी अमरपाल सिंह की रमदहा फाल में डूबने से हुई मृत्यु पर उनके पिता महिपाल सिंह को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार, कोटाडोल तहसील के ग्राम खमरौध निवासी सरस्वती सिंह के पिता हरमंगल गोंड को 4 लाख रुपए, ग्राम पंचायत केल्हारी के सेमरिया की निवासी कुमारी सुनीता सिंह की सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनके पिता रामदयाल को 4 लाख रुपए, कोटाडोल ग्राम कमर्जी निवासी फूलबाई की नाला में डूबने से मृत्यु होने पर उनके पति सीताराम को 4 लाख रुपए, केल्हारी ग्राम पहाड़हंसवाही के निवासी प्रतीक वर्मा की मृत्यु बांध में डूबने से मृत्यु होने पर उनके पिता मिथलेश वर्मा और माता अर्चना वर्मा को 4 लाख रुपए, केल्हारी ग्राम महाई निवासी रामदास की मृत्यु कुएं में डूबने से हो गया था जिसकी पत्नी रामरती को 4 लाख रुपए, केल्हारी ग्राम पेंड्री निवासी गुलाब का मृत्यु सर्प काटने से हुआ था जिसकी पत्नी प्रमिला को 4 लाख रुपए, मनेंद्रगढ़ वार्ड नं. 11 बस स्टैण्ड के पास बसोर मोहल्ला के निवासी छोटका बसोर की मृत्यु मगरदहा नाला में डूबने से मृत्यु हुआ था, जिसकी पत्नी गुड्डी बाई को 4 लाख रुपए, मनेंद्रगढ़ वार्ड नं. 15 नई लेदरी निवासी इमोन दास का मृत्यु हसदेव नदी में डूबने से हो गया था जिनके पिता सचिन दास को 4 लाख रुपए, और मनेंद्रगढ़ रेल्वे कॉलोनी निवासी निवासी सुजीत चौहथा की मृत्यु कुएं में डूबने से हो गया था जिसकी पत्नी सरस्वती को, जो वार्ड क्रमांक 30, गोदरीपारा, चिरमिरी को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।
        उपरोक्त स्वीकृत राशि का व्यय मांग संख्या-85 मुख्यशीर्ष-2245 प्राकृतिक आपदा राहत के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में विकलनीय होगा।

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