जांजगीर-चांपा 31 अगस्त 2023। जिले में किशोर न्याय (बालको के देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 के अधीन ऐसे स्वयं सेवी संस्था जो स्वयं के वित्तीय भार पर बालगृह (बालिका) का संचालन करने में समर्थ हो, ऐसे संस्था 31 अगस्त तक आवेदन कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, जांजगीर-चांपा में प्रेषित कर सकते हैं।
बालगृह के संचालन के लिए आवेदन आमंत्रित
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