छत्तीसगढ़

मतदान के दिन कर्मचारियों को सवेतन अवकाश की मंजूरी

मनेंद्रगढ़/03 अप्रैल 2024/ भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ख “मतदान के दिन कर्मचारियों को सवेतन अवकाश की मंजूरी“ में उल्लेखित प्रावधान अनुसार लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु नियत मतदान तिथि में कारखाना अधिनियम 1948 तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम-1958 के अंतर्गत आने वाले कारखानो, संस्थाओं के स्थापनाओं में कार्यरत प्रत्येक श्रमिक, कर्मचारियों को मतदान के दिन अर्थात प्रथम चरण में 19 अप्रैल 2024 शुक्रवार द्वितीय चरण में 26 अप्रैल 2024 शुक्रवार एवं तृतीय चरण में 07 मई 2024 मंगलवार को राज्य शासन एतद द्वारा संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सवेतन अवकाश घोषित करता है। साथ ही कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पत्र क्रमांक/439/ स्था/लो.स.नि./ 2024/2689, 27 मार्च 2024 के अनुसार आंध्रप्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, झारखंड एवं तेलंगाना राज्य के लोकसभा निर्वाचन-2024 हेतु क्रमशः मतदान तिथि 19 अप्रैल 2024, 26 अप्रैल 2024, 07 मई 2024, 13 मई 2024, 20 मई 2024, 25 मई 2024 एवं 01 जून 2024 को नियत है। उक्त पड़ोसी राज्य के बहुत से मतदाता जो छत्तीसगढ़ में निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकान औद्योगिक उपक्रम या कारोबार, व्यवसाय में नियोजित है। ऐसे नियोजित, कार्यरत संबंधितों को भी उनके गृह राज्य के मतदान दिवस के दिन सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाता है साथ ही ऐसे कारखानें जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते है। यहां प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के दिन 02-02 घंटे का अवकाश घोषित किये जाने तथा जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते है उसमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा दी जाये। उपरोक्त मतदान की सुविधा समस्त कार्यरत श्रमिक अथवा कर्मचारियों चाहे वे दैनिक वेतनभोगी या आकस्मिक श्रमिक हो उनको प्रदान किया जावेगा।

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