नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने ईडी द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज सुनवाई की. अरविंद केजरीवाल को फिलहास सुप्रीम कोर्ट से तत्काल राहत नहीं मिली है. यानी केजरीवाल को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा. सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी ‘घोटाले’ से जुड़े धनशोधन मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका पर ईडी को 24 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी.
दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक को 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था और वह 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में हैं.
अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उन्हें राहत नहीं दी थी और कहा था कि जांच एजेंसी ईडी (प्रर्वतन निदेशालय) द्वारा उनकी गिरफ्तारी सही है. दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.