₹200 के 15 जाली नोट बरामद, नाबालिग के जरिए बाजार में चलाने की कोशिश का खुलासा
कोरबा। जिले में जाली नोटों के प्रचलन का मामला सामने आया है। सिविल लाइन रामपुर पुलिस ने ₹200 के जाली नोट बाजार में चलाने की कोशिश के मामले में एक विधि से संघर्षरत बालक को पकड़ा है, वहीं जाली नोट उपलब्ध कराने के आरोप में 24 वर्षीय अभिषेक शर्मा उर्फ सिक्कू को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त प्रिंटर भी जब्त किया है। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
मुखबिर की सूचना पर पुलिस की त्वरित कार्रवाई
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 20 अक्टूबर 2026 को थाना सिविल लाइन रामपुर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि मानस नगर क्षेत्र में रहने वाला एक विधि से संघर्षरत बालक, जो खिलौने बेचने का काम करता है, अपने पास ₹200 के जाली नोट रखे हुए है और उन्हें बाजार में चलाने का प्रयास कर रहा है।
सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई की और सुभाष चौक के पास से संबंधित बालक को पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान उसके पास जाली नोट होने की जानकारी सामने आई।
पूछताछ में अभिषेक शर्मा का नाम आया सामने
पुलिस के अनुसार, पूछताछ में बालक ने बताया कि उसे ₹200 के जाली नोट मानस नगर निवासी अभिषेक शर्मा उर्फ सिक्कू ने उपलब्ध कराए थे। बालक ने एक जाली नोट चलाने का प्रयास किया था, जबकि उसके पास शेष 15 जाली नोट मौजूद थे।
बालक से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने अभिषेक शर्मा की पतासाजी की और उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक, पूछताछ एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जाली नोट उपलब्ध कराने में उसकी संलिप्तता सामने आई।
₹3,000 के जाली नोट और प्रिंटर जब्त
कार्रवाई के दौरान पुलिस ने विधि से संघर्षरत बालक के कब्जे से ₹200 के 15 जाली नोट बरामद किए, जिनकी कुल अंकित राशि ₹3,000 बताई गई है। नोटों की पहचान और जब्ती की प्रक्रिया गवाहों के समक्ष पूरी की गई।
वहीं, विवेचना के दौरान आरोपी अभिषेक शर्मा उर्फ सिक्कू के कब्जे अथवा उसकी निशानदेही पर कथित घटना में प्रयुक्त प्रिंटर भी जब्त किया गया। पुलिस ने जाली नोटों और प्रिंटर को मामले में महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में सुरक्षित किया है।
आरोपी गिरफ्तार, न्यायिक रिमांड पर भेजा गया
पुलिस ने आरोपी अभिषेक शर्मा उर्फ सिक्कू, पिता रघु शर्मा, उम्र 24 वर्ष, निवासी हनुमान मंदिर के पास, मानस नगर, चौकी सीएसईबी, जिला कोरबा को 20 अक्टूबर 2026 को शाम 4:40 बजे गिरफ्तार किया।
पुलिस के अनुसार, आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 179, 180 एवं 3(5) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्रवाई की गई। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से 2 नवंबर 2026 तक न्यायिक रिमांड प्राप्त हुई।
वहीं, विधि से संघर्षरत बालक की पहचान और व्यक्तिगत विवरण गोपनीय रखते हुए नियमानुसार कार्रवाई की गई तथा उसे किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
जाली नोटों के नेटवर्क पर पुलिस की नजर
जाली नोटों का प्रचलन आर्थिक व्यवस्था और आम नागरिकों के लिए गंभीर समस्या बन सकता है। कोरबा पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की अवैध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी।





