Friday, November 22, 2024

        बाल विवाह रोकथाम हेतु जिले में चलाया जा रहा जागरूकता अभियान

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        हेल्पलाइन नंबर 1098 में कॉल करके बाल विवाह की जानकारी दे सकते हैं

        गरियाबंद 03 मई 2024/ कलेक्टर दीपक अग्रवाल के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन एवं यूनिसेफ के सहयोग से जिले में 1 मई से 10 मई तक तक बाल विवाह रोकथाम जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

        जिसके तहत जिले के सभी पंचायत एवं शहरी क्षेत्रों में बैनर पोस्टर लगाकर, नुक्कड़ नाटक, दीवार लेखन, सुपोषण चौपाल,रंगोली, पेंटिंग आदि के माध्यम से लोगों को बाल विवाह रोकथाम के बारे में जागरूक किया जा रहा है।

        बाल विवाह कानूनन अपराध है। विवाह के लिए लड़की की आयु 18 वर्ष एवं लड़के का आयु 21 वर्ष होना आवश्यक है। जिले के सभी धार्मिक स्थल, पर्यटन स्थल, व्यापारी वर्ग, सार्वजनिक संस्थान आदि में पोस्टर बैनर लगाकर लोगो को बाल विवाह रोकथाम के संबंध में जागरूक किया जा रहा है। जिला प्रशासन की इस अभियान का उद्देश्य है कि समय रहते लोग अपराध करने से बच जाए एवं शादी की तैयारी में होने वाले खर्च से भी उनको बचाया जा सके। आमजन बाल विवाह से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त होते ही 1098 में काल कर जानकारी दे सकते हैं।

        जिलेवासियों को जागरूक होकर बाल विवाह रोकथाम में जिला प्रशासन का सहयोग देने की अपील की जा रही है। जागरूकता कार्यक्रम में जिला अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, ब्लॉक परियोजना अधिकारी, जिला समन्वय यूनिसेफ , चाइल्ड लाइन अधिकारी , सेक्टर सुपरवाइजर एवं अन्य ग्रामीणजन भागीदारी निभा रहे है।

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