बिलासपुर। डॉक्टर पूजा चौरसिया हत्या मामले में आरोपी जिम ट्रेनर की जमानत याचिका आज हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की सिंगल बेंच में जिम ट्रेनर सूरज पांडे की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई।
सुनवाई के बाद कोर्ट ने सूरज पांडे की जमानत याचिका को खारिज करने का फैसला सुनाया। आपको बता दे डॉक्टर पूजा चौरसिया की संदीप स्थिति में लाश मिली थी हालांकि पहले यह मामला सुसाइड बताया जा रहा था लेकिन जांच में यह मामला हत्या का साबित हुआ।
हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए ट्रायल कोर्ट को चार माह के भीतर केस निपटान के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि आप तय करने की प्रक्रिया के लिए कोर्ट ने समय मांगा था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने चार माह में कैसे को निपटने के निर्देश दिए हैं।