आरोपी के विरूध्द 75(2), 296 बीएनएस की धाराओं के तहत की गई कार्यवाही
महिला पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को त्वरित गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर
जांजगीर -चांपा। पीड़िता दिनांक 04.08.24 को खेत तरफ गई थी तभी रास्ते में आरोपी टेटकु केवंट द्वारा बेइज्जती करने की नियत से छेड़छाड़ करने लगा की रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध थाना बलौदा में अपराध क्रमांक 277/2024 धारा 75(2),296 बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
महिला पर अपराध को गंभीरता से लेते हुए विवेक शुक्ला पुलिस (IPS) अधीक्षक जांजगीर चांपा के निर्देशन मेंआरोपी की पतासाजी हेतु थाना स्तर से टीम गठित कर थाना बलौदा पुलिस द्वारा आरोपी की पतासाजी की जा रही थी। इसी क्रम में मुखबिर सूचना मिला कि आरोपी अपने सकुनत पर छिपा है कि सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जांजगीर राजेंद्र कुमार जायसवाल के कुशल मार्गदर्शन में आरोपी को घेरा बंदी कर पकड़ा जिसको घटना के संबध में पूछताछ किया गया । आरोपी द्वारा अपराध घटित करना जूर्म स्वीकार करने तथा आरोपी के विरूद्ध अपराध धारा सदर का पर्याप्त सबूत पाये जाने से आरोपी हरिशंकर उर्फ टेटकु केवंट पिता सुखराम केवंट उम्र 42 वर्ष निवासी रसौटा थाना बलौदा को विधिवत् गिरफ्तार कर दिनांक 05.08.24 को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
उपरोक्त कार्यवाही मे निरीक्षक अशोक वैष्णव थाना प्रभारी बलौदा, सउनि प्रतिभा राठौर, प्र0आर0 मुकेश यादव, आर. प्रहलाद निर्मलकर का सराहनीय योगदान रहा।