Sunday, October 19, 2025

            निर्गम मत सर्वेक्षण (एग्जिट पोल) पर प्रतिबंध

            Must read

              मनेंद्रगढ़/02 अप्रैल 2024/ निर्वाचन आयोग के द्वारा लोकसभा निर्वाचन-2024 हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 (क) (ख) के तहत 19 अप्रैल 2024 (शुक्रवार) को पूर्वान्ह 07:00 बजे से 01 जून, 2024 (शनिवार) को अपराह्न 06:30 बजे के बीच की अवधि को निर्गम मत सर्वेक्षण (एग्जिट पोल) हेतु प्रतिबंध अधिसूचित किया गया है। उपरोक्त निर्धारित कालावधि के दौरान कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का ऐसी अवधि के दौरान प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चलचित्र, टेलीविजन या वैसे ही अन्य साधित्रों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन नहीं करेगा, ना ही इसके माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति में प्रसार नहीं करने हेतु निर्देशित किया गया है।

                  More articles

                  - Advertisement -

                          Latest article