छत्तीसगढ़

अवैध परिवहन एवं उत्खनन करते पाये जाने पर 6 वाहन व 2 चेनमाउंटेन मशीन जप्त

जांजगीर-चांपा 18 मार्च2024/ कलेक्टर आकाश छिकारा के निर्देशन में जिला स्तरीय उड़नदस्ता दल खनिज विभाग, राजस्व तथा पुलिस विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से केराकछार, करमंदा, बलौदा और बोरसी क्षेत्र में खनिजो के अवैध उत्खनन, परिवहन तथा भण्डारण करने वाले वाहनो, स्थानो का औचक जॉच किया गया।

खनिज अधिकारी हेमंत चेरपा ने बताया कि जॉच के दौरान जिले में बम्हनीडीह क्षेत्र अंतर्गत रेत खदान बोरसी में नियमों के अनियमितता पाए जाने के कारण 02 चैन माउंटेन मशीन को जप्त किया गया है तथा छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया है, इसके अतिरिक्त जिले में अवैध परिवहन करने वाले केराकछार क्षेत्र से खनिज रेत के 03 प्रकरण, करमंदा क्षेत्र से 02 प्रकरण बलौदा क्षेत्र 01 के प्रकरण दर्ज किया गया। इस प्रकार जिले में खनिजो के अवैध परिवहन करने वाले कुल 06 वाहनो को जप्त कर प्रकरण दर्ज किया जाकर खनिज नियमो के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

उक्त कार्यवाही में भागीरथी कश्यप नायब तहसीलदार बलौदा, अशोक वैष्णव थाना प्रभारी बलौदा तथा खनिज विभाग के उड़नदस्ता दल प्रभारी पी डी जाड़े एवम टीम का सराहनीय योगदान रहा।

कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले में खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु जिला स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा विशेष अभियान चलाकर निरन्तर जाँच किया जा रहा है। अवैध उत्खननकर्ताओं, परिवहनकर्ताओं, भण्डारणकर्ताओ के विरूद्ध छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियमावली 2015 के नियम 71 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।

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