एमसीबी/23 अगस्त 2024। कलेक्टर डी. राहुल वेंकट के निर्देशानुसार में 22 अगस्त 2024 को नवीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अविनाश खरे के मार्गदर्शन में जिला स्तरीय टीम द्वारा नर्सिंग होम एक्ट एवं पीसीपीएनडीटी एक्ट के अंतर्गत मनेंद्रगढ़ शहर में संचालित निजी लैब, पैथोलॉजी, कलेक्शन सेंटर, एक्सरे, डेंटल, होम्योपैथिक एवं आयुर्वेदिक हेल्थ क्लीनिक तथा मेडिकल स्टोर आदि का निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान जांच टीम को मौके पर नर्सिंग होम अंतर्गत आमाखेरवा क्षेत्र में संचालित लैब, क्लीनिक एवं पैथोलॉजी, एक्सरे, डेंटल, होम्योपैथी एवं आयुर्वेदिक क्लीनिक को बिना वैध अनुज्ञप्ति के संचालन किया पाए जाने पर तत्काल मौके पर बंद करवाया गया एवं संचालन किए जाने से संबंधित वैध दस्तावेजों को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में शीघ्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा लैब हेल्थ केयर पैथोलॉजी, छत्तीसगढ़ पैथोलॉजी, विनायक एक्स-रे सेंटर, मुकेश मेडिकल स्टोर अमेरिकन पैथोलॉजी लैब, मां नर्मदा एक्स-रे सेंटर, संगम एक्स-रे सेंटर, सुमित मेडिकल स्टोर, संगम पैथोलॉजी, डेंटल क्लिनिक तथा होम्योपैथिक क्लिनिक का निरीक्षण नर्सिंग होम एक्ट तथा पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत जांच दल द्वारा किया गया। जांच टीम में नवीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अविनाश खरे, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉ. एस. एस. सिंह, जिला कार्यक्रम प्रबंधक डॉ. पुष्पेंद्र सोनी, पीसीपीएनडीटी एक्ट नोडल अधिकारी डॉ. विकास पोद्दार, डॉ. प्रकाश जायसवाल अस्थि रोग विशेषज्ञ, खाद्य एवं औषधि प्रशासन से खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद गुप्ता, विकास लकड़ा, आलोक मिंज औषधि निरीक्षक एवं लक्ष्मी रजक स्टाफ नर्स एवं राजेश कुमार जिला पीपीएम समन्वयक टीम में जांच के दौरान मौजूद थे।