जांजगीर-चांपा 10 अक्टूबर 2023।भारत निर्वाचन आयोग के निर्वाचन की घोषणा के साथ ही जिलो में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए आवश्यक प्रतिबंधात्मक कायवाही करने के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया है।
जारी निर्देशानुसार कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए विगत दो निर्वाचनों के निर्वाचन अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों के समेकित सूची तैयार करना, घोषित भगोडे एवं लूकने छिपने वाले अपराधियों एवं अपराधिक इतिहास के व्यक्तियों की सूची को अद्यतन करना, लंबित वारंट, चालान को प्रभावी ढंग से तामिल करते हुए लंबित वारंट की सूची का अद्यतन करना, निर्वाचन अपराध से संबंधित लंबित अनुसंधान एवं वाद में सुनवाई की प्रक्रिया को त्वरित करना, अवैध शराब भट्टी एवं कारखानों को उजागर कर प्रभावी कार्यवाही करना, अवैध शस्त्र हथियारों को जब्त करना, निर्वाचन क्षेत्रवार उपरोक्त अनुसार विशेष अभियान की जानकारी को प्रत्येक 15 दिवस में अद्यतन करना एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के पास इस प्रकार तैयार रखा जाना कि आवश्यकता एवं मांग अनुसार उक्त जानकारी भारत निर्वाचन आयोग को तत्काल उपलब्ध कराया जा सके। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत लाईसेंस शस्त्र को रखने पर पाबंदी लगाये जाने हेतु निषेधात्मक आदेश जारी किया जाना साथ ही लाईसेंस शस्त्र के सूची को शत प्रतिशत समीक्षा किया जाना, लाउडस्पीकर के उपयोग के संबंध में आदेश जारी किया जाना, शस्त्र एवं विस्फोटक के लाईसेंस धारियों की समीक्षा निर्वाचन घोषणा के पश्चात किया जाना शस्त्रका जमा किया जाना तथा निर्वाचन की घोषणा के पश्चात नवीन शस्त्र लाईसेंस जारी किये जाने पर प्रतिबंध लगाने हेतु आयोग द्वारा जारी आदेशों का पालन करना सुनिश्चित करने कहा गया है।