सामान्य विद्यार्थी एवं आरटीई विद्यार्थियों के मध्य शाला प्रबंधन द्वारा न हो असमानता का व्यवहार – कलेक्टर
जांजगीर-चांपा 25 जून 2024/ कलेक्टर आकाश छिकारा ने आज जिला मुख्यालय स्थित जिला पंचायत के पास ऑडिटोरियम भवन में शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आर.टी.ई.) के अंतर्गत जिले में संचालित अशासकीय विद्यालयों प्राचार्यों की बैठक ली। कलेक्टर ने कहा कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। सभी बच्चों को शिक्षा का अवसर मिलना चाहिए। हर एक बच्चा शिक्षित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि निजी विद्यालयों में आरटीई के तहत कोई भी बच्चा प्रवेश करता है, तो उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें जिस प्रकार सामान्य तौर पर प्रवेशित बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं। ऐसा नहीं करने या शिकायत प्राप्त होने पर संबंधितों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर ने जिले में शत प्रतिशत आईटीई की सीट भरने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिए। उन्होंने पिछले सत्र में ड्राफ्ट आऊट विद्यार्थियों की जानकारी लेते हुए कहा कि इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो बच्चे ड्राफ्ट आऊट हुए हैं उसका कारण का पता लगाकर उन्हें एवं उनके पालकों को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सत्र 2024-25 में आर.टी.ई. के तहत प्रवेशित विद्यार्थियों की जानकारी तथा निर्धारित समय तक दाखिला कार्य पूर्ण करने की तैयारी के संबंध आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने कहा आर.टी.ई. के तहत मेंटॉर नियुक्त किया जाएगा। मेंटॉर पालक व विद्यालय प्रबंधन के मध्य समन्वय स्थापित करेंगे। मेंटॉर द्वारा ड्राफ्ट आऊट बच्चों के पालकों को प्रेरित करेंगे। कलेक्टर ने कहा कि ऐसे आर.टी.ई. नोडल अधिकारी, जो वर्तमान में सेवा निवृत्त, थानांतरण, मृत्यु हो चुके है, उनके स्थान पर वर्तमान प्रभारी की जानकारी उपलब्ध कराने कहा गया, ताकि आर.टी.ई. पोर्टल में नाम परिर्वतन किया जा सके। बैठक में सहायक कलेक्टर दुर्गा प्रसाद अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी अश्वनी भारद्वाज सहित संबंधित अधिकारी-कर्मचारी, नोडल अधिकारी, निजी विद्यालयों के प्राचार्य एवं प्रधान पाठक उपस्थित थे।