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कलेक्टर ने कोटपा एक्ट को सख्त पालन कराने के दिए निर्देश, शैक्षणिक परिसरों को एक माह में तंबाकू-मुक्त बनाने का लक्ष्य

समाज कल्याण विभाग को जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश

नारकोटिक्स को-ऑर्डिनेशन समिति की बैठक

टोल फ्री नंबर 14446 तथा एंटी नारकोटिक्स हेल्पलाइन 1933 से ली जा सकती है मदद

कोरबा 03 मार्च 2026/जिले में मादक पदार्थों की उपलब्धता, सेवन एवं अवैध बिक्री पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से आज कलेक्टर कुणाल दुदावत की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट सभाकक्ष में नारकोटिक्स को-ऑर्डिनेशन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में बढ़ रही मादक पदार्थों की गतिविधियों पर कलेक्टर ने सभी संबंधित विभागों को समन्वित एवं प्रभावी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया।
कलेक्टर ने स्पष्ट रूप से कहा कि जिले में किसी भी प्रकार की अवैध बिक्री, भंडारण या उपयोग की गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे तत्वों के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई अनिवार्य रूप से की जाए। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि शैक्षणिक परिसरों के आसपास प्रतिबंधित तंबाकू एवं मादक सामग्री बेचने वालों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने एक माह के भीतर सभी स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थानों को तंबाकू-मुक्त क्षेत्र घोषित करने का लक्ष्य तय करते हुए उसके लिए आवश्यक कार्रवाई योजनाबद्ध तरीके से करने को कहा।
नशामुक्ति जागरूकता को जन-आंदोलन का स्वरूप देने पर बल देते हुए कलेक्टर ने समाज कल्याण विभाग को निर्देशित किया कि भारत माता वाहिनी के माध्यम से जिले के प्रत्येक विकासखण्ड में प्रत सप्ताह नशामुक्ति अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ। उन्होंने स्पष्ट किया कि समाज में नशे के दुष्प्रभावों के प्रति सजगता और जानकारी बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है, ताकि नई पीढ़ी को नशे की लत से बचाया जा सके। इसी उद्देश्य से उन्होंने सभी स्कूलों, कॉलेजों, आश्रम-छात्रावासों में नशामुक्ति विषय पर रंगोली, चित्रकला, निबंध एवं भाषण जैसी रचनात्मक गतिविधियाँ आयोजित करने तथा इन गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कृत कर प्रोत्साहित करने के निर्देश भी दिए।
बैठक में पूर्व में दिए गए निर्देशों की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले के सभी मेडिकल स्टोर्स में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से स्थापित करा दिए गए हैं और नए मेडिकल लाइसेंस जारी करते समय भी इसे अनिवार्य शर्त के रूप में लिया जा रहा है। कलेक्टर ने निर्देश दिया कि सीसीटीवी की निगरानी स्पष्ट रूप से दुकान के बाहर तक दिखाई दे, ताकि संदिग्ध गतिविधियों पर निगाह रखना आसान हो सके। उन्होंने मेडिकल स्टोर्स में स्वापक एवं मनःप्रभावी दवाइयों के क्रय-विक्रय, डॉक्टर के पर्चे और स्टॉक का नियमित मिलान करने सहित औषधि निरीक्षक एवं पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि अवैध दवाइयों की बिक्री को रोकने के लिए यह निगरानी और सख्ती निरंतर जारी रहनी चाहिए।
उन्होंने स्कूल, कॉलेज और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने तथा नशापान कर लोगों को परेशान करने वाले असामाजिक तत्वों पर तत्काल कार्रवाई करने के लिए संबंधित एसडीएम, तहसीलदार एवं पुलिस अधिकारियों को भी तत्परता से कार्य करने को कहा। कलेक्टर ने कहा कि प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई के साथ ही जनभागीदारी भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए नशामुक्ति के लिए राज्य स्तरीय टोल फ्री नंबर 14446 तथा अवैध मादक पदार्थ की रिपोर्टिंग हेतु एंटी नारकोटिक्स हेल्पलाइन 1933 का व्यापक प्रचार-प्रसार शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम नागरिक भी नशे के खिलाफ इस अभियान में अपनी भूमिका निभा सकें।
बैठक के दौरान वनमंडलाधिकारी कुमार निशांत, प्रेमलता यादव, निगम आयुक्त आशुतोष पांडेय, जिला पंचायत सीईओ दिनेश कुमार नाग, अपर कलेक्टर देवेंद्र पटेल, सीएमएचओ डॉ. एस. एन. केशरी सहित पुलिस, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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