Saturday, October 18, 2025

            कलेक्टर ने अनाधिकृत निर्मित आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों के नियमितिकरण हेतु नगर पालिका, राजस्व एवं नगर तथा ग्राम निवेश के अधिकारियों की ली बैठक

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              छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितिकरण संशोधन अधिनियम 2022 के प्रावधानों के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा अवैध निर्माण प्रकरणों में 81 प्रकरणों को अनुमति प्रदान की गई

              गरियाबंद नगर पालिका क्षेत्र के 58 प्रकरण तथा अन्य नगर पंचायत और ग्रामीण क्षेत्र के 23 प्रकरण शामिल

              गरियाबंद 07 अक्टूबर 2023।कलेक्टर आकाश छिकारा ने विगत दिवस कलेक्टोरेट सभाकक्ष में छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितिकरण संशोधन अधिनियम 2022 के प्रावधानों के अंतर्गत नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र के तहत अनाधिकृत निर्मित आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों के नियमितिकरण हेतु राजस्व, नगर पालिका एवं नगर तथा ग्राम निवेश के अधिकारियों की बैठक ली। समिति ने अनुमति के अतिरिक्त तथा बिना अनुमति के अवैध निर्माण प्रकरणों के 81 प्रकरणों को वैध किया। जिनमें गरियाबंद नगर पालिका क्षेत्र के 58 प्रकरण, नगर पंचायत राजिम के 16 प्रकारण, नगर पंचायत फिंगेश्वर के 2 प्रकरण, नगर पंचायत छुरा के 1 एवं ग्रामीण क्षेत्र के 4 प्रकरण शामिल है।

              उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितिकरण संशोधन अधिनियम 2022 के प्रावधानों के अंतर्गत जिले के नगरीय निकायों के सीमा क्षेत्र के तहत अनाधिकृत निर्मित आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों के नियमितिकरण के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया था। जिसके अंतर्गत अवैध निर्माण के प्रकरणों पर कलेक्टर की अध्यक्षता में अवैध नियमितिकरण के प्रकरणों पर परीक्षण के साथ ही अनुमोदन किया जा रहा है। जिले के नागरिक शासन के इस अधिनियम के तहत लाभान्वित हो रहे हैं और उन्हें अपने आवास के लिए मालिकाना हक मिल रहा है। बैठक में अपर कलेक्टर अविनाश भोई, अनुविभागीय अधिकारी गरियाबंद भूपेन्द्र साहू, राजिम धनंजय नेताम, सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश ऐश्वर्या जायसवाल ,नगर पालिका गरियाबंद के मुख्य नगरपालिका अधिकारी आशीष तिवारी,नगर पंचायत फिंगेश्वर के मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रदीप मिश्रा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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