गरियाबंद 17 अप्रैल 2024/ कलेक्टर दीपक अग्रवाल के निर्देशानुसार एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग श्री अशोक कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन व जिला बाल संरक्षण अधिकारी अनिल द्विवेदी के निगरानी में मिशन वात्सल्य योजना, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं चाईल्ड लाईन 1098 के टीम द्वारा 16 अप्रैल को गरियाबंद ब्लॉक अंतर्गत बाल विवाह रोकथाम, नशा मुक्ति, स्पॉन्सरशिप वा बाल अधिकार के प्रचार प्रसार किये जाने के दौरान बाल विवाह होने की जानकारी प्राप्त हुई। जिसमें महिला एवं बाल विकास विभाग के टीम द्वारा बालिका के घर जाकर उनके पालक से पूछताछ किया गया एवं बालिका के अंकसूची से आयु का सत्यापन किया गया, जिसमें उसकी आयु 17 वर्ष 06 माह होना पाया गया।
विवाह के लिये बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार वधु की आयु 18 वर्ष एवं वर की आयु 21 वर्ष पूर्ण होना अनिवार्य है। निर्धारित आयु से कम आयु में विवाह करने या करवाने की स्थिति में सम्मिलित व सहयोगी सभी लोग अपराध की श्रेणी में आते हैं, जिन्हें 02 वर्ष तक का कठोर कारावास एवं 01 लाख रूपये का जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किये जाने का प्रावधान है। मिशन वात्सल्य योजना, महिला एवं बाल विकास गरियाबंद एवं चाईल्ड लाईन 1098 के टीम द्वारा बालिका को उनके पालक के साथ बाल कल्याण समिति गरियाबंद में प्रस्तुत किया गया और उन्हे समझाईश दिया गया कि बालिका की आयु 18 वर्ष पूर्ण होने पश्चात् ही विवाह करें जिसमे उनके परिजनो ने बाल कल्याण समिति की समझाईश पर सहमति जताई।