घटना के स्वतंत्र गवाहों के मुकरने के बाद भी पुलिस कर्मचारियों के बयान पर मा. न्यायालय ने आरोपी को दंडित किया
बिलासपुर। थाना सिटी कोतवाली में आरोपी के विरूद्व अप.क्र. 546/2023 धारा 20-बी, 21, 22 एन.डी.पी.एस. एक्ट पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया था ।
ज्ञात हो कि दिनांक 26.11.2023 को आरोपी विशाल उर्फ पांडे़ आ. भोंदू खटिक, उम्र 25 साल साकिन खटिक मोहल्ला टिकरापारा, मामा भांजा तालाब के पास प्लास्टिक थैला में गांजा 01 किलो 150 ग्राम एवं नशीला मादक पदार्थ प्रतिबंधित कफ सिरप 21 नग कुल 2100 एम.एल. को विक्रय करने की मुखबिर सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित कर थाना कोतवाली पुलिस के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देशन में विधिवत कार्यवाही कर आरोपी के कब्जे से 01 किलो 150 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा एवं नशीला प्रतिबंधित कफ सिरप 21 नग कुल 2100 एम.एल. एवं 850 रूपये बिक्री रकम जप्तकर विवेचना पूर्ण होने के उपरांत मामले में चालान मा. न्यायालय में पेश किया गया था । प्रकरण के स्वतंत्र गवाहों के द्वारा अभियोजन का समर्थन नहीं किया गया किन्तु मामले में विवेचना अधिकारी एवं पुलिस अधिकारियों के कथनों के आधार पर मा. विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. एक्ट न्यायालय बिलासपुर के द्वारा दिनांक 30.11.2024 को प्रकरण के आरोपी को धारा 21 एन.डी.पी.एस. एक्ट में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 लाख रूपये का अर्थदंड एवं धारा 20 बी एन.डी.पी.एस. एक्ट में 5 वर्ष का कारावास एवं 50 हजार रूपये के अर्थदंड के दंड से दंडित किया गया है, अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में 06 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित किया गया है । उक्त प्रकरण की विवेचना उनि बसंत साहू के द्वारा किया गया है एवं मामले में अन्य हमराह स्टाफ का विशेष योगदान रहा है ।