Thursday, March 13, 2025

            प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीष कोरबा/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा द्वारा किया गया उपजेल कटघोरा का निरीक्षण

            Must read

            कोरबा। दिनांक 26.02.2025 को मान.सत्येन्द्र कुमार साहू, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरबा एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा, जिला कोरबा (छ0ग0),  शीलू सिंह, मुख्य न्यायिक मजि0 कोरबा, लोकेश पाटले, न्यायिक मजि0 वरिष्ठ श्रेणी कटघोरा एवं कु. डिम्पल सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा, जिला कोरबा (छ0ग0) के द्वारा उपजेल कटघोरा का निरीक्षण किया गया। उपजेल कटघोरा में 173 अभिरक्षाधीन बंदी तथा 10 सजायफ्ता बंदी सहित कुल 183 बंदी जेल में निरूद्ध पाये गये। माननीय अध्यक्ष महोदय जी के द्वारा उपजेल कटघोरा के सभी पुरूष बैरक में जाकर अभिरक्षाधीन बंदियों से जेल में भोजन की व्यवस्था, साफ-सफाई, अभिरक्षाधीन बुंदियों के प्रकरणों में अधिवक्ता नियुक्त किया गया है कि नहीं की जानकारी ली गई। बंदियों से पूछताछ के दौरान अधिकांश बंदियों के द्वारा बताया गया कि उनके प्रकरण न्यायालय में बहुत लंबे समय से चल रहा है, कुछ गवाही शेष है जिनके उपस्थित होने पर प्रकरण का निराकरण शीघ्र हो सकता है, ऐसे प्रकरणों की सूची सहायक जेल अधीक्षक कोरबा को प्रकरण की अद्यतन स्थिति से अवगत कराये जाने हेतु आवश्यक निर्देश दिये गये।
            अभिरक्षाधीन बंदियों की पेशी दिनांक में उपस्थिति सुनिश्चित किया जावें तथा जो बंदी पेशी दिनांक में उपस्थित नहीं हो पाते है उसे विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित कराया जाने के निर्देश दिए गए। लंबे समय से बंद अभिरक्षाधीन बंदियों जो 04 वर्षों से अधिक, 02 वर्ष से अधिक समय से निरूद्ध है, उनकी जानकारी प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। अभिरक्षाधीन बंदियों जिनकी उम्र 18 वर्ष से 22 वर्ष तक की सभी बंदियों से पूछताछ की गई तथा  ऐसे बंदी जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है ऐसे बंदियों को नियमानुसार विधिक लाभ प्रदान किए जाने हेतु निर्देश दिया गया। जेलों में भोजन कक्ष का एवं साफ-सफाई का निरीक्षण किया गया। साथ ही बीमारियों से बचाव हेतु चिकित्सा सुविधाओं का पुख्ता इंतजाम किए जाने का निर्देश दिया गया। उक्त निरीक्षण के दौरान सहायक जेल अधीक्षक सीमा उरांव, उपजेल कटघोरा एवं सभी स्टाॅफ ड्यूटी पर उपस्थित थे।

                  More articles

                  - Advertisement -

                        Latest article