जांजगीर-चांपा 11 जून 2025/ जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समस्त पालकगण, विद्यार्थियों, शासकीय एवं अशासकीय तथा अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थानों को सूचित किया जाता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों हेतु संचालित राज्य छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आधार लिंक की अनिवार्यता: के संबंध में शासन द्वारा योजनावार निर्देश जारी किए गए हैं।
जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार सत्र 2025-26 से राज्य छात्रवृत्ति योजनाओं में लाभ प्राप्त करने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य किया गया है। इसके तहत सभी पात्र विद्यार्थियों के बैंक खातों को उनके आधार से लिंक कर आधार आधारित ई-केवाईसी सुनिश्चित करना आवश्यक है।
जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा है कि समस्त शिक्षण संस्थान यह सुनिश्चित करें कि छात्रवृत्ति के सभी पात्र विद्यार्थियों का आधार उनके बैंक खातों से लिंक हो। साथ ही विद्यार्थियों एवं पालकों से अपील है कि वे निर्धारित समयसीमा के भीतर यह कार्य पूर्ण करें।