राजनीतिक विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन जरूरी, राजनैतिक दलों को दी गई जानकारी
आदर्श आचार संहिता के पालन हेतु की गई अपील
अंबिकापुर।जिला कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति के अंतर्गत मीडिया प्लेटफार्म में राजनीतिक विज्ञापनों के पूर्व प्रमाणन कराने की जानकारी दी गई। इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता के पालन की अपील भी की गई। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुनील नायक भी उपस्थित रहे।
नोडल अधिकारी फागेश सिन्हा ने राजनैतिक दलों को जानकारी देते हुए बताया कि एमसीएमसी टीम द्वारा प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, एफएम रेडियो एवं सोशल मीडिया की निगरानी की जा रही है। एमसीएमसी टीम द्वारा निर्वाचन अवधि के दौरान संदिग्ध पेड न्यूज एवं राजनीतिक विज्ञापनों पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। इसके मद्देनजर इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में कोई भी विज्ञापन बिना पूर्व प्रमाणन के प्रसारित नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी माध्यम जैसे टीवी चैनल, केबल टीवी चैनल, रेडियो (निजी एफएम रेडियो सहित), ई-समाचार पत्र, बल्क एसएमएस व वाईस मैसेज, सार्वजनिक स्थलों पर दृश्य-श्रव्य माध्यम, सोशल मीडिया वेब पेज पर राजनीतिक विज्ञापन प्रसारण से पूर्व एमसीएमसी कमेटी से राजनीतिक दल एवं अभ्यर्थी अनुमति लेंगे।
मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति द्वारा पेड न्यूज की मॉनिटरिंग की जायेगी। यह समिति राजनैतिक विज्ञापनों पर भी नजर रखेगी। पेड न्यूज होने पर उसकी जानकारी समिति द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर को दिया जायेगा। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उम्मीदवार को नोटिस जारी किया जायेगा। विभिन्न मीडिया में राजनीतिक विज्ञापन जारी कराने एमसीएमसी समिति से पूर्व अधिप्रमाण करना अनिवार्य होगा। जिले में गठित एमसीएमसी द्वारा प्रिंट, इलेक्ट्रानिक मीडिया, सोशल मीडिया आदि पर जारी किये जाने वाले राजनैतिक विज्ञापनों की सतत मानिटरिंग की जायेगी।
एमसीएमसी समिति अंतर्त गठित प्रिंट, इलेक्ट्रानिक मीडिया, सोशल मीडिया और एफएम रेडियो इकाई प्रसारित व प्रकाशित किए जाने वाले समाचारों का अनुवीक्षण कर पेड न्यूज से संबंधित समाचारों का चिन्हांकन कर एमसीएमसी को प्रस्तुत करेगी। इलेक्ट्रानिक मीडिया अनुवीक्षण इकाई उपरोक्त चारों प्रकार के इकाईयों के अंतर्गत प्रसारित किए जाने वाले समाचारों का अनुवीक्षण करना तथा नेगेटिव न्यूज या फेक न्यूज से संबंधित समाचार का चिन्हांकन कर एमसीएमसी को प्रस्तुत करेगी।
प्रिंट मीडिया विज्ञापन के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदु
कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी या अन्य संस्था, व्यक्ति, मतदान एवं मतदान के एक दिवस पूर्व बिना एमसीएमएसी के प्रमाणीकरण के प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित नहीं करा सकेगा।
विधानसभा क्षेत्र में मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व कोई चुनाव संबंधी सामग्री इलेक्ट्रॉनिक एवं संबंधित मीडिया में प्रदर्शित नहीं की जाएगी।