आरोपी के विरूद्ध धारा 137 (2), 64 (2) (N) BNS 4,6 पोक्सो एक्ट के तहत की गई कार्यवाही
जांजगीर – चांपा।पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला (IPS) के निर्देशन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार जायसवाल के मार्गदर्शन में थाना नवागढ़ पुलिस द्वारा नाबालिक बालिका को बरामद किया गया। जिसमे पीड़िता दिनांक 04.10.2024 को सुबह स्कूल जाने की बात कहकर घर से निकली थी जो स्कूल छुट्टी होने के बाद शाम करीब 05/00 बजे तक घर वापस नही आयी तो स्कूल में घर वाले पता किये पर जिसकी कोई पता नही चला, कोई अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गया है, की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 387/24 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।
विवेचना के दौरान पीडिता को ईश्वर साहू ग्राम नवापारा थाना नवागढ के द्वारा अपहरण कर भगाकर ले गया है की सूचना मिलने पर थाना नवागढ़ पुलिस द्वारा टीम बनाकर रायपुर रवाना किया गया जहां चंगौराभाठा रायपुर से आरोपी ईश्वर साहू के कब्जे से अपहृता को बरामद कर पुछताछ कर कथन लिया गया। जिसमें अपने कथन में आरोपी ईश्वर साहू के द्वारा शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर दैहिक शोषण किया। विवेचना दौरान प्रकरण में धारा 64 (2)(M) BNS 4,6 पोक्सो एक्ट जोडी गयी है। आरोपी का कृत्य धारा सदर का अपराध घटित करना पाये जाने से विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 11.10.2024 को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया हैं।
उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक भास्कर शर्मा थाना प्रभारी नवागढ़, महिला प्रधान आरक्षक स्वाती गिरोलकर, आरक्षक टुकेश्वर डनसेना एवं थाना नवागढ़ स्टॉप का सराहनीय योगदान रहा।