आरोपी बंगाली डाक्टर के द्वारा गलत इलाज करने से हुयी थी गर्भवती महिला की मृत्यु
जांजगीर – चांपा। जिला पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला (IPS) के निर्देशन पर महिला संबंधी अपराध पर तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार जायसवाल के मार्गदर्शन में थाना नवागढ़ में पंजीबद्ध मर्ग प्रकरण की जांच पर पाया गया कि मृतिका रूखमणी कश्यप निवासी हीरागढ़ टुरी जो चार माह की गर्भवती थी कुछ दिन पूर्व से उसकी हाथ पाव में दर्द रहती थी। दिनांक 01.09.2024 को रात लगभग 9- 10 बजे हाथ पैर में तेज दर्ज के साथ सांस फूलने लगी तब मृतिका के परिजनों के द्वारा सिऊड के बंगाली डाक्टर ध्रुवंतो सिकदार को बुलाया जिसके द्वारा चेक करने उपरान्त एक इंजेक्शन लगा दिया, मृतिका को इंजेक्शन लगाने के 5 से 10 मिनट बाद बहुत ज्यादा तबीयत खराब होने लगा और तेज खांसी के साथ नाक मुंह से खून निकलने लगा जिसे देखकर परिजनों के द्वारा उचित इलाज के लिए सीएचसी राछा नवागढ़ इलाज के लिए लेकर आए जहा पर डाक्टरों के द्वारा चेक करने उपरान्त मृत घोषित कर दिया गया। जिसकी सूचना पर थाना नवागढ़ में मर्ग पंजीबद्ध कर जांच पंचनामा कार्यवाही में लिया गया।
मर्ग जांच पर गवाहों के कथानानुसार बंगाली डाक्टर के द्वारा इंजेक्शन लगाने के तुरंत बाद मृतिका रुक्मणि कश्यप का और ज्यादा तबीयत खराब होने से मृत्यु होना बताने से बंगाली डाक्टर को घटना के संबंध में पूछताछ किया गया जिसके द्वारा घटना दिनांक को डेरीफायलीन नामक इंजेक्शन लगाना बताया जिसे शासकीय डाक्टर से क्यूरी कराया गया प्राप्त रिपोर्ट पर गर्भवती महिला को आरोपी डाक्टर के द्वारा किए गए इलाज को गलत बताया गया एवं मृतिका को दिए गए इंजेक्शन से संभावित मृत्यु होना बताए जाने पर आरोपी बंगाली डाक्टर के विरुद्ध थाना नवागढ़ में अपराध क्रमांक 336/24 धारा 105 BNS के अंतर्गत अपराध धारा सदर का पाए जाने से पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में कार्यवाही में लिया गया।
प्रकरण की विवेचना दौरान आरोपी बंगाली डाक्टर ध्रुवंतो सीकदार निवासी सिउड थाना नवागढ़ के विरूद्ध अपराध धारा सदर का सबुत पायें जाने से विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 08.09.2024 को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक भास्कर शर्मा थाना प्रभारी नवागढ़, सउनि संतोष केरकेट्टा, आरक्षक अनिल कुर्रे बलराम यादव का सराहनीय योगदान रहा।