कोरबा 21 फरवरी 2023 :- कलेक्टर संजीव झा के निर्देशानुसार कोरबा जिले में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के प्रावधानों को क्रियान्वयन एवं उनके उल्लंघन होने पर कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने हेतु प्राधिकृत अधिकारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
जिले में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (कोटपा) अधिनियम 2003के क्रियान्वयन को बेहतर करने हेतु कार्यशाला में कोटपा अधिनियम 2003 के समस्त धाराएं व ई-सिगरेट अधिनियम 2019 तथा हाल ही में लागू की गई हुक्का बार को प्रतिबंधित करने हेतु छत्तीसगढ़ द्वारा जारी कोटपा अधिनियम के संशोधित एक्ट 2021 की जानकारी द यूनियन के संभागीय सलाहकार के द्वारा प्रदान की गई।
कोटपा अधिनियम की धारा 5 के तहत तंबाकू उत्पाद के किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हैं साथ ही भारत सरकार द्वारा धारा 7 के तहत प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार चित्रात्मक चेतावनी जारी की जाती है। जिसके बिना किसी भी तंबाकू उत्पाद का विक्रय पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। यह चेतावनी तंबाकू उत्पाद के दोनों तरफ 85 प्रतिशत हिस्से पर होनी अनिवार्य है। साथ ही यह भी बताया गया कि इसके लिए सक्षम अधिकारी पुलिस विभाग, श्रम विभाग, खाद्य एवं औषधि विभाग, परिवहन विभाग, राजस्व विभाग के उप निरीक्षक एवं उच्च पद के अधिकारी के द्वारा किया जाना है। जिसके लिए जिला स्तर पर प्रवर्तन दल का गठन किया गया है। अधिनियम के अंतर्गत धारा 4 एवं 6 संयोजनिय है उनकी चलानी गतिविधि आयोजित की जाती है इस के लिए ग्राम पंचायत के सचिव से लेकर संबंधित सार्वजनिक स्थान के मालिक भी इस हेतु जुर्माना वसूल सकते हैं। परंतु केवल कार्यवाही प्रवर्तन दल के द्वारा ही आयोजित की जा रही है। इस हेतु राज्य द्वारा चलानी कार्यवाही को बेहतर किए जाने हेतु टोबैको मॉनिटरिंग ऐप का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिसकी जानकारी प्रशिक्षण में उपस्थित समस्त प्रतिभागियों को प्रदाय की गई। जिससे चालानी कार्यवाही किए जाने का दायरा बढ़ सकेगा और सभी सक्षम अधिकृत अधिकारियों द्वारा चालानी कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकेगी।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एस एन केसरी के द्वारा बताया गया कि राज्य द्वारा तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान, तंबाकू मुक्त ग्राम पंचायत, तंबाकू मुक्त कार्यालय एवं तंबाकू मुक्त जिला जैसे परिकल्पना को लक्षित करते हुए तंबाकू नियंत्रण की गतिविधियों को क्रियान्वित किया जा रहा है। जिससे लोगों में तंबाकू उपयोग को छोड़ने हेतु जन जागरूकता लाई जा सके इसी कड़ी में जिले में कोटपा अधिनियम के क्रियान्वयन को बेहतर करने हेतु प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें समस्त विभागों का समन्वय बेहतर करते हुए क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।
कार्यक्रम में उपस्थित जिला नोडल अधिकारी राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम डॉ कुमार पुष्पेश द्वारा कार्यशाला में मौजूद अधिकारियों को जानकारी देते हुए बताया गया कि जिले में जिला परिवर्तन दल का गठन किया जा चुका है। जिले में कोटपा अधिनियम के तहत कार्रवाई वर्तमान में खाद्य एवं औषधि विभाग एवं पुलिस विभाग व स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से की जा रही है। परंतु इसके लिए अन्य सक्षम अधिकारी भी है। विशेष तौर पर धारा चार एवं छह पर कार्यवाही करने के लिए और उन के माध्यम से भी कार्यवाही अगर सुनिश्चित की जाती है तो अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में एवं प्रावधानों की व्यापक प्रचार-प्रसार को सुनिश्चित किया जा सकेगा। उक्त प्रशिक्षण में स्वास्थ्य विभाग से जिला चिकित्सा अधिकारी डॉ चंद्र किरण सिंह, समस्त खंड चिकित्सा अधिकारी, श्री दुष्यंत कोटांगले जिला वित्तीय सलाहकार-एनसीडी, समस्त विकासखंड कार्यक्रम प्रबंधक समस्त खाद्य निरीक्षक, पुलिस विभाग के अधिकारी, नगर निगम कोरबा से स्वास्थ्य अधिकारी, परिवहन विभाग के अधिकारी, पंचायत विभाग से कोरबा विकासखंड के 10 ग्राम पंचायतों के ग्राम पंचायत सचिव मौजूद रहे।