Thursday, November 21, 2024

        चुनाव प्रचार एवं आमसभा, रैली ,जुलूस में लाउडस्पीकर एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के लिए लेनी होगी अनुमति

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        सक्षम अधिकारी से अनुमति उपरांत ही सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का हो सकेगा उपयोग

        गरियाबंद 11अक्टूबर 2023। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आकाश छिकारा ने छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 4 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिले के ग्रामीण क्षेत्रों तथा नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करने अथवा करवाए जाने पर पूर्ण रूप से निषिद्ध किया है। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग चुनाव प्रचार करने के लिए वाहनों पर एवं चुनावी सभाओं, प्रचार एवं जुलूस में सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक सक्षम अधिकारी की अनुमति उपरांत ही किया जा सकेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्रों की अनुमति प्रदान करने के लिए जिले के पांचों एसडीएम को अपने अपने अनुविभाग क्षेत्र का सक्षम अधिकारी नियुक्त किया गया है। गरियाबंद अनुविभाग क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समस्त क्षेत्र की अनुमति अनुविभागीय दंडाधिकारी गरियाबंद देंगे। इसी प्रकार छुरा अनुविभाग की अनुमति छुरा एसडीएम, राजिम अनुविभाग की अनुमति राजिम एसडीएम, मैनपुर अनुविभाग की अनुमति मैनपुर एसडीएम एवं देवभोग अनुविभाग की अनुमति देवभोग एसडीएम प्रदान करेंगे।

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