आरोपी के विरूद्ध धारा 64, 64 (2) (M) बी.एन. एस. 04, 06 पाक्सो एक्ट के तहत कार्यवाही
जांजगीर -चांपा। नाबालिक बालिका को शादी करने का झांसा देकर आरोपी शिवा कोहली द्वारा जबरन दैहिक शोषण किया की रिपोर्ट पर दिनांक 16.11.2024 को आरोपी के विरुद्ध थाना पामगढ़ में अपराध क्रमांक 492/2024 कायम कर विवेचना में लिया गया ।
नाबालिक बालिका पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला (IPS) के निर्देशन में त्वरित वैधानिक कार्यवाही करते हुए आरोपी शिवा कोहली निवासी ससहा थाना पामगढ़ की पतासाजी किया गया जो अपने घर में उपस्थित मिला जिसे हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ किया जो अपराध घटित करना स्वीकार किए जाने व आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा का सबूत पाए जाने से दिनांक 16/11/24 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है, मामले में विवेचना जारी है।
उपरोक्त कार्यवाही में उप निरीक्षक मनोहर लाल सिन्हा थाना प्रभारी पामगढ़, सउनि रामदुलार साहू, महिला प्रधान आरक्षक बालमती यादव, आर संदीप डहरिया, यशवंत पाटले, महिला आरक्षक सीमा कश्यप एवं थाना पामगढ़ स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।