Friday, October 18, 2024

      ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग निषेध

      Must read

      कोरबा 09 अक्टूबर 2023।विधानसभा निर्वाचन 2023 के दौरान कोलाहल विहीन वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सौरभ कुमार ने आदेश जारी कर कोरबा जिले में विधानसभा निर्वाचन 2023 के कार्य समाप्ति अर्थात 05 दिसंबर 2023 तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को निषेध कर दिया है। उन्होने कहा है कि निर्वाचन प्रचार व अन्य आवश्यक कार्य हेतु क्षेत्र के संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक की अवधि में किया जा सकता है।

          More articles

          - Advertisement -

              Latest article