Friday, November 22, 2024

        छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग द्वारा जनसुनवाई संपन्न

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        बिना तलाक के दूसरा विवाह अमान्य व अवैधानिक: डॉ. किरणमयी नायक

        महिला आयोग की सुनवाई में 16 प्रकरणों को नस्तीबद्ध कर 04 प्रकरणों को सुनवाई के लिए रायपुर स्थानांतरित किया

        कोरबा 01 जून 2023।छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ.किरणमयी नायक एवं सदस्य अर्चना उपाध्याय ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय सभाकक्ष में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रस्तुत प्रकरणों पर जनसुनवाई की। आयोग की अध्यक्ष डॉ. नायक की अध्यक्षता में आज प्रदेश स्तर की 178वीं और कोरबा जिले में 5वीं जनसुनवाई संपन्न हुई।

        महिला आयोग के अध्यक्ष डॉ किरणमयी नायक ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए आज के सुनवाई के संबंध में जानकारी साझा करते हुए बताया कि एक प्रकरण में आवेदिका ने बताया कि मृतक भाई ने अनावेदक पक्ष से उधार में कपड़ा लिया था जिसके बकाया राशि का अनावेदक गण अनावेदिका से पैसे मांग रहे है। अनावेदक ने बताया कि 15 से 20 साल पहले आवेदिका के भाई ने 385 रुपया नहीं दिया था अनावेदक द्वारा बताया कि छोटी सी राशि की मांग नहीं किया गया है। ऐसे दशा में प्रकरण को चलाए जाने का कोई मतलब नहीं है इस हेतु प्रकरण को नस्ती बद्ध किया गया। जनसुनवाई के एक अन्य प्रकरण में दोनों पक्ष की बातों को सुना गया। एक-दूसरे के खिलाफ की गई शिकायतों को सुनने एवं दस्तावेजों को देखने में समय लगने के कारण दोनों पक्षों को समझाइश दिया गया। साथ ही दोनों पक्षों को अपने-अपने दस्तावेजों की तीन प्रति शपथ पत्र तैयार करवा कर आयोग में जमा कराने के निर्देश दिए गए। आवेदिका के प्रकरण की अगली सुनवाई रायपुर में रखी जाएगी। अन्य प्रकरण में आवेदिका उपस्थित, अनावेदक 02 और 03 उपस्थित रहे एवं शेष अनावेदक अनुपस्थित थे। आवेदिका ने बताया कि उसके पति ने दूसरी महिला के साथ विवाह कर लिया है, जबकि आवेदिका से विधिवत् तलाक नहीं हुआ है। उनकी अनुपस्थिति होने पर थाना उरगा व थाना दीपका के तहत नौकरी व निवास है। दोनों थाना के माध्यम से अनावेदक को उपस्थित कराने के लिए थाना प्रभारी द्वारा पत्र प्रेषित की जाए। आवेदिका अपने पति का ऑफिस व घर का पता लिखकर जमा करें। इस प्रकरण में दूसरी लड़की के माता-पिता एवं आवेदिका के सास, ससुर और पति का नाम दर्ज किया जाए एवं शेष अनावेदक गणों का नाम हटाया जाए। प्रकरण की अगली सुनवाई रायपुर में रखा जाएगा।
        अन्य प्रकरण में आवेदिका अनुपस्थित, अनावेदकगण उपस्थित रहे। अनावेदक ने बताया कि उसके बेटे की मृत्यु 19 फरवरी 2023 में हुई है और अनावेदिका उस समय नहीं थी। केवल उसके अंतिम संस्कार में उपस्थित हुई। अनावेदक ने पहले ही घर को अपने बेटे के नाम पर कर दिया था जो कि मकान अनावेदिका ने अपने खुद की कमाई से बनाया था। वर्तमान में वह अपनी बेटी के साथ नागपुर में रहती है, स्वास्थ्य खराब होने से बार-बार सुनवाई में आने में असमर्थ है। वह केवल अपने पोते उम्र 14 वर्ष से कभी कभी मिलना चाहती है। उसे आवेदिका के सम्पत्ति में कोई रूची नहीं है। आवेदिका को टेलीफोन से सूचना दिए जाने पर सुनवाई में आने से मना कर दिया गया है। इस प्रकरण की आगामी सुनवाई रायपुर में नियत किया जाता है। 14 जून 2023 को रायपुर में सुनवाई हेतु प्रस्तावित है। अन्य प्रकरण में आवेदिका उपस्थित, अनावेदक अनुपस्थित रहा। आवेदक ने बताया कि अनावेदक ने उसका शारीरिक एवं आर्थिक शोषण किया है, उसे धमकाने घर में भी आता है। उसकी शिकायत पुलिस में की गई है। उसका प्रकरण न्यायालय में दायर करना चाहती है। इस कारण उक्त प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया। अन्य 04 प्रकरणों को रायपुर में सुनवाई के लिए स्थानांतरण किया गया तथा कुल 16 प्रकरणों को नस्तीबद्ध किया गया।

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