आरोपी के विरूध्द धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर
जांजगीर चांपा। पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला (IPS) के निर्देशन में जिले में अवैध शराब बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए जिला पुलिस जांजगीर द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार जायसवाल के मार्गदर्शन में थाना पामगढ़ पुलिस द्वारा अवैध शराब बिक्री करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही किया गया जिसमें मुखबिर सूचना पर दिनांक 07/08/2024 को रेड कार्यवाही कर आरोपी योगेन्द्र उर्फ जोगेंदर पिता मानस राम नारंगे उम्र 40 वर्ष साकीन भिलौनी थाना पामगढ़ जिला जांजगीर- चांपा के कब्जे से 02 नग जरीकेन में रखे कुल 10 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब कीमती 1000/₹ रुपए को बरामद किया जाकर आरोपी के विरुद्ध धारा 34 (2) आबकारी एक्ट का घटित करना पाए जाने से विधिवत कार्यवाही कर थाना पामगढ़ में अपराध क्रमांक 303/24 धारा 34(2)आबकारी एक्ट पंजीबद्ध कर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 07.08.2024 को न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल किया गया है।
उपरोक्त कार्यवाही मे उपनिरी. मनोहर सिन्हा थाना प्रभारी पामगढ़, महिला प्रधानआर. बालमती यादव, आर. श्याम सरोज ओगरे, भुनेश्वर साहू, सूरज पाटले का योगदान रहा।