मनेन्द्रगढ़,07 अक्टूबर 2023।जिला दण्डाधिकारी नरेन्द्र कुमार दुग्गा ने कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहित 1973 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी कर कार्यालय कलेक्टर परिसर के 100 मीटर के परिधि में धारा 144 लागू कर दिया है। यह आदेश जारी दिनांक से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। कार्यालय परसर में जुलूस, धरना प्रदर्शन एवं आमसभा एवं अन्य भीड़ कारित गैर सरकारी कार्य प्रतिबंधित रहेगा। कार्यालय परिसर में तैनात पुलिस कर्मी, सुरक्षाकर्मियों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति भले ही अनुज्ञाप्तिधारी क्यों न हो, किसी प्रकार का विस्फोटक-प्रदार्थ, अस्त्र-शस्त्र, धारदार घातक हथियार लेकर नहीं चलेगा। धार्मिक परम्परा अनुसार रखे जाने वालों पर यह कंडिका प्रभावशील नहीं होगा। इस आदेश का उल्लंघन कराने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध धारा-188 भा.द.वि. के अंतर्गत अभियोजन की कार्यवाही की जायेगी।
कानून व्यवस्था बनाये रखने धारा-144 लागू
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