आरोपी के विरूद्ध धारा 363, 366, 376 भादवि 04,06 पाक्सो एक्ट के तहत कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर
जांजगीर -चांपा। पीड़िता दिनांक 25.01.2023 के सुबह स्कूल जा रही हॅू कहकर घर से निकली थी जो शाम तक घर वापस नही आने से आस पास पता तलास किए पता नही चला की रिपोर्ट पर थाना शिवरीनारायण में अपराध क्रमांक 42/ 23 धारा 363 भादवि कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया था।
विवेक शुक्ला (IPS) पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा के निर्देशन में थाना शिवरीनारायण पुलिस द्वारा नाबालिक बालिका की लगातार पतासाजी की जा रही थी। दौरान विवेचना अपहृता बालिका को बरामद किया जाकर महिला पुलिस अधिकारी से कथन कराया गया। तथा प्रकरण में धारा 366, 376 भादवि 04,06 पाक्सो एक्ट जोडी गई है।
प्रकरण के आरोपी आकाश जांगडे निवासी महका को हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पुछताछ किया गया जिसके द्वारा घटना घटित एवं जुर्म करना स्वीकार किए जाने से विधिवत् गिरफ्तार कर दिनांक 11.09.2024 को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
उपरोक्त कार्यवाही में उपनिरी. सागर पाठक थाना प्रभारी शिवरीनारायण, सउनि जयनंदन मार्बल प्रभारी पुलिस सहायता केंद्र राहौद प्रआर विकाश मिश्रा आरक्षक बेदराम पटेल आनंद सांण्डे पुलिस सहायता केंद्र राहौद थाना शिवरीनारायण का सराहनीय योगदान रहा।