पाक्सो एक्ट की धारा में आरोपी को भेजा गया जेल
बिलासपुर। जिले के सीपत पुलिस द्वारा नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
पुलिस द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक प्रार्थीया ने थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी नाबालिक लडकी को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है। रिपोर्ट पर थाना सीपत में अपराध धारा 137(2) बीएनएस कायम कर विवेचना में लिया गया। मामले कि गंभीरता को देखते हुये वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा अपहृत बालिका की शीघ्र पतासाजी कर बरामद करने एवं आरोपी को गिरफ्तार करने निर्देशित किया गया था। प्रकरण के अपहृता बालिका को दिनांक 09.03.2025 को आरोपी शुभम साहू के कब्जे से बरामद किया गया, प्रकरण के आरोपी शुभम साहू ने अपहृता को बहला फुसला कर भगा कर अपने साथ ले जाकर शारीरिक शोषण करना पाये जाने से प्रकरण में धारा 87, 64 एवं पोक्सो की धारा 4, 6 जोडी गई। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक गोपाल सतपथी, सउनि शिव सिंह बक्साल , प्र आर 11 प्रफुल्ल सिंह , आरक्षक 827 प्रकाश जगत, म आर 638 ज्योति जगत का विशेष योगदान रहा।