मनेंद्रगढ। छ.ग. पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 6 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर नरेन्द्र कुमार दुग्गा ने एमसीबी जिले के समस्त ग्रामों में 02 अगस्त को विशेष ग्राम सभा आयोजित करने के निर्देश दिये हैं। आदेशानुसार पंचायती राज अधिनियम की धारा 6 (2) (क) के तहत् गणपूर्ति के साथ-साथ ग्राम सभा के सदस्यों की शत-प्रतिशत उपस्थिति दर्ज कराने का दायित्व पंच, सरपंच एवं सचिव का होगा। बैठक में निर्वाचन संबंधी एजेंडा पर चर्चा की जाएगी जिसमें निर्वाचक नामावलियों का प्रारंभिक प्रकाशन 2 अगस्त, दावा आपत्ति प्राप्त करने की तिथि 2 अगस्त से 31 अगस्त तक, मतदान केंद्रों में विशेष शिविर का आयोजन 12,13,19 और 20 अगस्त को और निर्वाचन नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 04 अक्तूबर को किया जाएगा।
एमसीबी जिले में विशेष ग्राम सभा का आयोजन 2 अगस्त को
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