छत्तीसगढ़

आरक्षित वनभूमि में अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई, तीन अतिक्रामकों पर बेदखली कार्यवाही जारी

एमसीबी/26 नवम्बर 2025/  जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर वनमंडल अंतर्गत आरक्षित वनभूमि पर किए गए अवैध कब्जों के विरुद्ध कठोर और नियमानुसार कार्रवाई करते हुए तीन अतिक्रामकों के विरुद्ध बेदखली आदेश जारी किए गए हैं। यह कार्रवाई वन क्षेत्र की सुरक्षा, संरक्षण तथा अवैध कब्जों पर रोक लगाने के व्यापक अभियान के तहत की गई है। वनमंडलाधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार खड़गवां वनपरिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक 635 में अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण कर अवैध रूप से कृषि एवं अन्य उपयोग के प्रयास किए जा रहे थे। संबंधित मामलों पर वन परिक्षेत्राधिकारी, खड़गवां द्वारा विस्तृत जांच और प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद दंडात्मक एवं बेदखली की कार्रवाई संपन्न की गई।
अतिक्रमण के मामले इस प्रकार हैं- राजेन्द्र प्रधान, पिता विरेन्द्र, निवासी खड़गवां – 0.009 हेक्टेयर पर अवैध अतिक्रमण, रामप्रसाद, पिता बलराम, निवासी रतनपुर – 0.010 हेक्टेयर पर अवैध अतिक्रमण,  नागेन्द्र, पिता सुलेमान, निवासी कोड़ांगी – 0.003 हेक्टेयर पर अवैध अतिक्रमण किया गया था।
उक्त अतिक्रमणों के संबंध में वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा पी.ओ.आर दर्ज किया गया तथा अतिक्रमण नोटिस तामील किए गए। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सभी नोटिस की पावती वनमंडलाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराई गई।
नियमों का पालन न करने पर एक पक्षीय कार्रवाई
नोटिस दिए जाने के बावजूद उपरोक्त अतिक्रमणों द्वारा निर्धारित समयावधि में कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही, जांच में यह भी प्रमाणित हुआ कि संबंधित व्यक्ति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम, 2006 एवं नियम 2007 के पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं। इन तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्रचलित नियमों के अनुरूप एकपक्षीय निर्णय लेते हुए सभी तीनों अतिक्रमणों पर बेदखली कार्यवाही जारी कर दिया गया है।

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