छत्तीसगढ़

नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त आरोपी को जेल भेजा गया

एमसीबी । पुलिस अधीक्षक चन्द्रमोहन सिंह, जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, के द्वारा क्षेत्र में संचालित अवैध कारोबार एवं अवैध धंधे में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही कर अंकुश लगाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों के पालन में मुखबिर सक्रिय कर सूचना तंत्र के माध्यम से अवैध मादक पदार्थों के परिवहन एवं विक्रय की सूचना प्राप्त होने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक वाडेगांवकर एवं नगर पुलिस अधीक्षक चिरमिरी दीपिका मिंज के मार्गदर्शन में कार्रवाई की गई। 24 नवम्बर 2024 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि कपुरसिंह दफाई निवासी मुन्ना राव अपने पास अवैध मादक पदार्थ गांजा रखकर टंकी दफाई छोटी बाजार की ओर जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने टंकी दफाई हनुमान मंदिर के पास छोटी बाजार में रेड कार्रवाई की। मौके पर संदेही को रोककर नाम-पता पूछने पर उसने अपना नाम मुन्ना राव पिता राजू राव, उम्र 32 वर्ष, निवासी कपूर सिंह दफाई छोटी बाजार थाना चिरमिरी जिला एमसीबी बताया । आरोपी को मुखबिर सूचना से अवगत कराकर तलाशी ली गई, जिसमें एक प्लास्टिक पन्नी में भरा हुआ मादक पदार्थ गांजा बरामद हुआ। तौल करने पर गांजे का वजन 01 किलो 100 ग्राम पाया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 22,000 रुपये है। गवाहों के समक्ष बरामद गांजा को जब्त कर लिया गया। आरोपी के विरुद्ध थाना चिरमिरी में अपराध क्रमांक 290/24 धारा 20 (बी) एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर 24 नवम्बर 2024 को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद आरोपी को जिला उप जेल मनेन्द्रगढ़ भेज दिया गया।
उक्त कार्रवाई में निरीक्षक विवेक पाटले थाना प्रभारी चिरमिरी, सहायक उप निरीक्षक दौलत राम, प्रधान आरक्षक नागेश नाहक, शैलेन्द्र केशरवानी, आरक्षक अमित गुप्ता, सुरेन्द्र राम, कमलेश साहू एवं भुवनेश्वर राजवाड़े शामिल थे ।

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