आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 मोटरसायकल एवं 03 नग मोबाईल सहित पुलिस की वर्दी जप्त

सक्ती। फर्जी आबकारी पुलिस बनकर ग्राम परसदा खुर्द में रेड कार्यवाही कर पैसों की मांग करने वाले 03 आरोपियों को गिरफ्तार सक्ती पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
पुलिस ने प्रेसवार्ता आयोजित कर बताया कि प्रार्थी गनपत लाल लहरे पिता भुखउ राम लहरे सा0 ग्राम परसदा खुर्द का दिनांक 23. 11. 2025 को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी बहन अमरिका बाई ने फोन कर सूचना दिया कि इसके घर में 05 व्यक्ति घुसकर शराब बेचते और पीलाते हो कहकर फर्जी आबकारी पुलिस बनकर ठगी करके डरा धमकाकर जबरन अवैध रूप से पैसा वसूल कर रहे हैं तब जाकर देखने पर एक व्यक्ति पुलिस की खाखी वर्दी पहने हुआ था वह भाग गया और एक व्यक्ति पुलिस की खाखी वर्दी पहने मिला उसके साथ में तीन और व्यक्ति थे जो आबकारी पुलिस विभाग से हैं कह रहे थे। बारीकी से पुछने पर तथा हुलिया देखने पर फर्जी पुलिस वाला होना प्रतीत हुआ और जिन्हे पडोसियों के मदद से पकडे है। कि रिपोर्ट पर कायम कर विवेचना किया गया। प्रकरण में पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल सिंह ठाकुर द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरिश यादव के मार्गदशन में आरोपियों से पूछताछ किया गया जिनके द्वारा अपना-अपना नाम नरेन्द्र गोस्वामी उर्फ दाउ पिता स्व0 राधे गोस्वामी उम्र 23 वर्ष, 02. अजय गोस्वामी पिता उदय गोस्वामी उम्र 23 वर्ष दोनों निवासी ग्राम सोठी थाना बम्हनीडीह जिला जांजगीर- चांपा, 03 रामनारायण धीवर पिता स्व0 तीजराम धीवर उम्र 34 वर्ष साकिन अफरीद थाना सारागांव जिला जांजगीर- चांपा, 04. लोकेश राठौर उर्फ ओम पिता स्व0 रामकृष्ण राठौर उम्र 20 वर्ष सा0 सारागांव थाना सारागांव जिला जांजगीर- चांपा (छ.ग.) का होना बताये जिनसे पूछताछ कर पृथक पृथक मेमोरेण्डम कथन लिये जाने पर बताये कि उसके फरार साथी ने प्रार्थी के बहन अमरिका बाई खाण्डे के मकान में रात्रि में घर में घुसकर फर्जी आबकारी पुलिस बनकर शराब की कार्यवाही तलाशी लिया गया तथा शराब पीलाने बनाने का भय देकर जेल भेजने की धमकी दिया गया। आबकारी पुलिस बनकर छल करते हुए कार्यवाही से बचने के लिए 30.000 रूपये की मांग कर करना तथा 3000 रूपये लेना, उक्त रकम को उसके फरार साथी द्वारा लेकर भाग जाना बताये। आरोपियों के बताये अनुसार उनके कब्जे से पहने हुए वर्दी, 03 नग मोबाईल तथा घटना में प्रयुक्त 02 मोटरसायकल को जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया है। प्रकरण की संपूर्ण विवेचना कार्यवाही से आरोपियों के विरूद्ध अपराध धारा सदर का पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
अपराध क्र. व इन धाराओं के तहत कार्यवाही
423/2025 धाराः- 308(2), 319(2), 318(4), 331(4), 204, 205, 112, 351(2), 3(2) बीएनएस
उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक लखन लाल पटेल थाना प्रभारी सक्ती, सउनि उपेंद्र यादव, राजेश यादव, प्रधान आरक्षक शब्बीर मेमेन, आरक्षक राधेश्याम लहरे की महत्वपूर्ण भूमिका रही।





