कोरबा :- 23 जनवरी 2023, पोड़ी- उपरोड़ा विकासखंड अंतर्गत प्री- मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास लैंगी में अश्लील कार्य के लिए लड़की को लाने वाले सहायक शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से सहायक शिक्षक का निलंबन आदेश जारी कर दिया गया है। जारी आदेश के अनुसार विकासखंड पोड़ी उपरोड़ा के खंड शिक्षा अधिकारी की ओर से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर यह कार्यवाही की गई है। उक्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर शासकीय प्राथमिक शाला मोहनपुर संकुल केंद्र चंद्रोटी विकासखंड पोड़ी उपरोड़ा के सहायक शिक्षक (एलबी) प्रदीप कुमार टोप्पो को निलंबित किया गया है। जारी आदेश के अनुसार 21 जनवरी 2023 की रात्रि 9:30 बजे प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास लैंगी, विकासखंड पोड़ी उपरोड़ा में एक लड़की को अश्लील कार्य के लिए लाने तथा रात्रि 11:30 बजे छात्रावासी छात्रों द्वारा उनके कमरे के बाहर ताला लगाने एवं पुलिस थाना पसान द्वारा 22 जनवरी 2023 को अधीक्षक के कमरे का ताला खोलकर पुलिस थाना ले जाने का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था। सहायक शिक्षक प्रदीप कुमार टोप्पो का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत पाया गया है। जिसे देखते हुए सहायक शिक्षक प्रदीप कुमार टोप्पो के खिलाफ छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में सहायक शिक्षक श्री टोप्पो का मुख्यालय कार्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पाली होगा। निलंबन अवधि में उनको नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।