आरबीसी 6-4 के तहत कुल 36 लाख रुपए की राशि हुई स्वीकृत
कोरबा :- 01 फरवरी 2023,कलेक्टर संजीव झा की पहल पर जिला प्रशासन ने प्राकृतिक आपदा में जान गवाने वाले 09 मृतकों के परिजनों के लिए चार-चार लाख रुपए की क्षतिपूर्ति सहायता राशि स्वीकृत की है। क्षतिपूर्ति की राशि पीड़ित परिवार के वारिस-मुखियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की कार्रवाई की जा रही है। सहायता राशि मिलने से परिजनों को दुख की घडी में आर्थिक राहत मिलेगी। आर्थिक सहायता राशि की स्वीकृति राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के प्रावधान के तहत प्रदान की गई है।
हरदीबाजार तहसील अंतर्गत ग्राम मुक्ता निवासी धनबाई की सर्पदंश के कारण मृत्यु हो गई थी। इस प्रकरण में मृतिका के पति रामकिशुन धनवार को 04 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की स्वीकृति दी गई है। कोरबा तहसील अंतर्गत ग्राम लेमरू निवासी कन्हैया लाल की तालाब में डूबने के कारण मृत्यु हो गई थी। इस प्रकरण में उनकी पत्नी जेठ कुंवर को चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। बरपाली तहसील अंतर्गत ग्राम सण्डैल निवासी अंजूलता देवाले की नहर के पानी में डूबने से मृत्यु हो गई थी। इस प्रकरण में उनके पति गोपाल को चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता की स्वीकृति प्रदान की गई है। बरपाली तहसील के ही ग्राम भैंसामुड़ा निवासी रामसिंह की तालाब के पानी में डूबने से मृत्यु हो गई थी। इस प्रकरण में उनके पुत्र भोगदेव धनुवार को चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। कोरबा तहसील अंतर्गत ग्राम धनगांव निवासी निर्मल सिंह की हसदेव नदी की पानी में डूबने से मृत्यु हो गई थी। इस प्रकरण में उनकी पत्नी सुमित्रा बाई को चार लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। तहसील कोरबा अंतर्गत ही ग्राम दोंदरो निवासी कृपाल सिंह कंवर की डबरी के पानी में डूबने से मृत्यु हो गई थी। इस प्रकरण में उनकी पत्नी संगीता कंवर को चार लाख रूपए की सहायता राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। कोरबा तहसील अंतर्गत ही ग्राम ईमलीडुग्गु निवासी गायत्री सिंह की आग में जलने से मृत्यु हो गई थी। इस प्रकरण में उनके पति रंजीत सिंह को चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। तहसील कोरबा अंतर्गत पानी टंकी निवासी लैनदास की आग में जलने से मृत्यु हो गई थी। इस प्रकरण में उनकी पुत्री चन्द्रिका बाई को चार लाख रूपए आर्थिक सहायता प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। तहसील पोड़ी-उपरोड़ा अंतर्गत ग्राम मेनगड़ी तुमान निवासी सुशील एक्का की पानी में डूबने से मृत्यु हो गई थी। इस प्रकरण में उनके पिता परस राम एक्का को चार लाख रूपए आर्थिक सहायता प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है।
अपर कलेक्टर विजेंद्र पाटले ने बताया कि मृतकों के परिजनों को सहायता राशि स्वीकृत कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा त्वरित कार्यवाही की गयी है। मृतकों के मृत्यु के संबंध में संबंधित तहसीलदारों द्वारा पटवारी प्रतिवेदन, पंचनामा, शव परीक्षण, नजरी नक्शा, अकाल एवं आकस्मिक मृत्यु सूचना पंजी एवं संबंधित थाना का मर्ग प्रतिवेदन एवं शपथ पूर्वक बयान प्रस्तुत किया गया। साथ ही प्राकृतिक आपदा में जनहानि होने पर चार लाख रुपए की दर से सहायता राशि स्वीकृत करने की अनुशंसा की गयी। संबंधित अनुविभागीय अधिकारियों के प्रतिवेदन पश्चात राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत मृतकों के परिजनों को क्षतिपूर्ति के रूप में 09 प्रकरणों में कुल 36 लाख रुपए की सहयोग राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है।