वाहन चेकिंग के दौरान 4 वाहन चालकों के द्वारा शराब पीकर वाहन चलाए पाए जाने पर वाहनों को जप्त किया जाकर धारा 185 MV ACT के तहत कार्यवाही कर माननीय न्यायालय पेश किया गया
माननीय द्वारा वाहन चालकों को 10- 10 हजार रुपए का अर्थदंड से दंडित किया गया
जांजगीर – चांपा। पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला (IPS )के निर्देशन में जिला पुलिस यातायात जांजगीर द्वारा जिले में सड़क दुर्घटना में कमी लाने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर पुलिस द्वारा लगातार मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 19.11.2024 को विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही किया गया, जिसमें वाहनों में नम्बर प्लेट अस्पष्ट होना, नो पार्किंग में वाहन खड़ी करना, मोटर सायकल में तीन सवारी वाहन में सिलेक्टर ग्लास नही होना, पार्किंग लाईन का नही होना, तेज गति से वाहन चालाने, शराब पीकर वाहन चलाने वालो के विरूद्ध तथा यातायात नियमों का उलंघन करने वाले वाहन चालको के विरुद्ध अलग-अलग धाराओं के तहत 44 वाहन चालकों के विरूद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत् कार्यवाही कर समन शुल्क लिया गया है। वाहन चेकिंग के दौरान वाहन चालकों के द्वारा शराब पीकर वाहन वाहन चलाने पाए जाने पर धारा 185 MV ACT के तहत विधिवत कार्यवाही किया गया है।
यातायात पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने, शराब पीकर वाहन नहीं चलाने के संबंध में वाहन चालकों को समझाईस दी जा रही है।