छत्तीसगढ़

बर्खास्त किए गए सहकारी बैंक के दो कर्मी,5 अन्य पर भी कार्रवाई

किसान की राशि अवैध निकासी कर किया गबन,बैंक की भी रक़म हड़पे

बिलासपुर। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक,बिलासपुर की उपसमिति ने किसानों के खातों से लाखों रुपये की हेराफेरी के आरोप में 9 कर्मचारियों पर कार्रवाई की है। इसी कड़ी में जूनियर क्लर्क हर्षिता पांडेय और धर्मेंद्र साहू को नौकरी से बर्खास्त किया गया। रुचि पांडेय और अनामिका साव को निम्न वेतनमान में पदावनत किया गया। अनुपमा तिवारी और अशोक कुमार पटेल की दो वेतन वृद्धि रोक दी गई।

शिकायत हुई तो मामला सामने आया
नेहरू चौक शाखा के खातेदार रामकुमार कौशिक ने शिकायत दर्ज कराई कि उनके बचत खाते से एटीएम के माध्यम से 5,57,000 रुपये की अवैध निकासी की गई। पुलिस जांच में पुष्टि होने पर बैंक ने इस रकम को ब्याज सहित वसूली का निर्णय लिया और सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 64/84 के तहत वाद दायर किया।

सबने की कुछ इस तरह की गड़बड़ी
कर्मचारी हर्षिता पांडेय के विरुद्ध खातों से अनाधिकृत निकासी की जांच के बाद कार्रवाई की गई। धर्मेंद्र साहू के मामले में यह भी पाया गया कि भर्ती के दौरान छत्तीसगढ़ के निवासी होने का प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं था। स्थानीय निवास प्रमाण पत्र कई वर्षों बाद तैयार किया गया। कर्मचारी रुचि पांडेय ने बीजीएल खाते से 1,43,988 रुपये अपने निजी खाते में स्थानांतरित कर बैंक को नुकसान पहुंचाया। अनामिका साव और अनुपमा तिवारी की आईडी का रुचि पांडेय द्वारा गबन की गई राशि में उपयोग हुआ। अशोक कुमार पटेल ने कैशियर रहते हुए छोटे रकबे वाले किसानों के लिए अधिक रकबा दर्शाकर रकम निकासी की।
इन सभी मामलों में जांच रिपोर्ट और साक्ष्यों के आधार पर दोषियों पर कार्रवाई की गई। इसके साथ ही बैंक ने न्यायालय में मामले दर्ज करने और भविष्य में इस तरह की अनियमितताओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की बात कही है।

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