13 लीटर अवैध महुआ शराब जब्ती के दौरान किया था हंगामा, महिला उपनिरीक्षक और आरक्षक से हाथ-मुक्कों से की मारपीट; ग्रामीणों को जुटाकर टीम को घेरने का भी किया प्रयास
कोरबा। जिले में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची आबकारी विभाग की टीम के साथ हुज्जतबाजी, गाली-गलौज और मारपीट करने के मामले में उरगा पुलिस ने दो महिलाओं को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। आरोप है कि शराब जब्ती की कार्रवाई के दौरान दोनों महिलाओं ने शासकीय कार्य में बाधा डालते हुए महिला पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की और आबकारी टीम को घेरने के लिए ग्रामीणों को एकत्रित करने का प्रयास किया।
घर और बाड़ी से मिली 13 लीटर अवैध महुआ शराब
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 2 नवंबर 2026 को आबकारी विभाग की टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम दशरथभाठा (बैगचुलभाठा), पंचायत पताढी निवासी जीवन उरांव अपने घर एवं बाड़ी में बिक्री के लिए भारी मात्रा में अवैध महुआ शराब छिपाकर रखा है। सूचना पर आबकारी विभाग की टीम शासकीय वर्दी में गवाहों के साथ मौके पर पहुंची। विधिवत तलाशी के दौरान जीवन उरांव के कब्जे से 13 लीटर हाथ भट्ठी निर्मित अवैध महुआ शराब बरामद की गई।
शराब जब्ती के दौरान आबकारी टीम से मारपीट
आबकारी विभाग की टीम जब शराब जब्त कर जीवन उरांव के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करते हुए उसे अपने साथ ले जाने की तैयारी कर रही थी, तभी उसकी पत्नी सरस्वती उरांव और रिश्तेदार बुन्दकुंवर उरांव ने कार्रवाई का विरोध शुरू कर दिया। आरोप है कि दोनों महिलाओं ने आबकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी तथा प्रशिक्षु महिला उपनिरीक्षक शुभांगी तिवारी और आरक्षक रोचक देवांगन के साथ हाथ-मुक्कों से मारपीट की।
इतना ही नहीं, दोनों ने जोर-जोर से चिल्लाकर ग्रामीणों को एकत्रित करने और आबकारी टीम को घेरने का प्रयास भी किया। इस घटना के बाद आबकारी विभाग ने थाना उरगा में लिखित शिकायत दर्ज कराई।
अपराध दर्ज होते ही हरकत में आई उरगा पुलिस
आबकारी विभाग की रिपोर्ट पर थाना उरगा में अपराध क्रमांक 608/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 221, 132, 121, 296, 351(2) एवं 3(5) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर 3 नवंबर 2026 को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। न्यायालय के आदेश पर दोनों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
गिरफ्तार आरोपी
1. बुन्दकुंवर उरांव (45 वर्ष), पति राजाराम उरांव, निवासी दशरथभाठा, पताढी, थाना उरगा, जिला कोरबा।
2. सरस्वती उरांव (25 वर्ष), पति जीवन उरांव, निवासी दशरथभाठा (बैगचुलभाठा), पंचायत पताढी, थाना उरगा, जिला कोरबा। मूल निवासी ग्राम गुच्चकुलिया, थाना जैजैपुर, जिला सक्ती।
अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई के दौरान शासकीय अमले के साथ मारपीट और काम में बाधा डालने की इस घटना ने कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पुलिस की कार्रवाई के बाद दोनों महिलाओं को जेल भेज दिया गया है।





