छत्तीसगढ़

कलेक्टर जन्मेजय महोबे के निर्देशन में विशेष अभियान चलाकर जिले में अवैध खनिज उत्खनन, भंडारण व परिवहन पर की जा रही लगातार कार्रवाई

वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 189 प्रकरण किया गया दर्ज

जांजगीर-चांपा 27 मई 2025/ कलेक्टर जन्मेजय महोबे के निर्देशन में जिले में खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर राजस्व, पुलिस एवं खनिज के अधिकारियों के द्वारा समन्वय बनाकर संयुक्त कार्रवाई किया जा रहा है। कलेक्टर ने सभी संबंधित अधिकारियों को अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण और रोकथाम हेतु और अधिक सक्रियता से कार्य करने के निर्देश दिए।
खनिज अधिकारी  अनिल साहू ने बताया कि जिला उडनदस्ता दल द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 (26 मई तक) खनिजो के अवैध उत्खनन, परिवहन तथा भण्डारण के कुल 189 प्रकरण दर्ज किया गया है। जिसमें से 163 प्रकरणो में राशि 40 लाख 92 हजार 41 रूपये वसूल कर खनिज मद में जमा कराया गया है। साथ ही इस अवधि की 26 प्रकरणों में कार्यवाही प्रचलन में है। उन्होंने कहा कि अवैध उत्खननकर्ताओं, परिवहनकर्ताओं, भण्डारणकर्ताओ के विरूद्ध छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियमावली 2015 के नियम 71 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।

कलेक्टर श्री महोबे ने खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन तथा भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु  लगातार कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जिला स्तरीय टास्क फोर्स को दिए है। उन्होंने खनिज परिवहन करने वाले वाहनो में निर्धारित भार क्षमता से अधिक मात्रा में खनिजो का परिवहन करने पर एवं परिवहन के दौरान खनिज को तारपोलिन से न ढकने पर वाहनो के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए है।

newsagradoot

News Agradeoot is a trusted Hindi news website delivering the latest breaking news, local updates, national headlines, and in-depth analysis from India and around the world. We focus on politics, education, technology, business, entertainment, and social issues, providing accurate, fast, and unbiased journalism. Our mission is to keep readers informed with reliable news, fact-checked stories, and real-time updates. News Agradeoot believes in responsible digital journalism and reader-first reporting.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button